GPF स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए उपयोग की जाने वाली लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग पेंशन प्राधिकार को डाउनलोड करने के लिए किया जा सकता है?
हां, GPF स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए उपयोग की जाने वाली समान लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग पेंशन प्राधिकार को डाउनलोड करने के लिए किया जा सकता है। नए उपयोगकर्ता "गेट योर जीपीएफ स्टेटमेंट" टैब के तहत "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करके वेब-साइट में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।
नए पेंशन आदेश, पारिवारिक पेंशन और पेंशन में संशोधन के प्राधिकरण के लिए महालेखाकार कितना समय लेगा?
सामान्यतः पेंशन आवेदन सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से 4 महीने पहले महालेखाकार तक पहुंचने होते हैं और सेवानिवृत्ति के एक माह पहले महालेखाकार कार्यालय पेंशन को अधिकृत करेगा। जबकि, महालेखाकार कार्यालय पेंशन आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर नई पेंशन/परिवार पेंशन मामलों को निपटाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, यदि वे सभी दृष्टि से परिपूर्ण हैं। पेंशन संशोधन के मामलों में, संशोधन पेंशन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उन मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाता है।
क्या यह आवश्यक है कि पहले पीपीओ आदेश के दोनों हिस्सों को तलाकशुदा/विधवा/अविवाहित बेटियों को पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार के लिए महालेखाकार को लौटाना होगा?
हां, पात्र सदस्यों को पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार से पहले महालेखाकार के कार्यालय में अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र के रद्दीकरण को दर्ज करने के लिए राजकोष अधिकारी द्वारा पहले जारी की गई पीपीओ बुक को वापस लौटाया जाना चाहिए।
इस प्रकार के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनने के मापदंड क्या हैं?
पात्रता मानदंड यह है कि आश्रितों की मासिक आय किसी भी स्रोत से 4040 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनके आवेदन को पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजना होगा।
क्या तलाकशुदा/विधवा/अविवाहित बेटी 25 वर्ष की आयु पार करने के बाद पेंशन के लिए पात्र है?
ओडिशा सरकार के तत्कालिक परिपत्र दिनांक 23.07-2011 और मार्च, 2013 के आगामी स्पष्टीकरण के अनुसार आश्रितों के उपरोक्त श्रेणी उनके पुनर्विवाह तक परिवार पेंशन के लिए के लिए पात्र हैं।
मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के परिवार के सदस्य को पारिवारिक पेंशन कैसे मिल सकती है?
किसी भी मामले में परिवार पेंशन कागजात, पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के द्वारा भेजा जाना है । कुछ महीनों की पेंशन आहरण के बाद, मृत्यु के मामले में सेवानिवृत्त पेंशनभोगी की पत्नी जिनका नाम पीपीओ पंजी में दर्ज है ,पारिवारिक पेंशन का आहरण कर सकती है । सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने की स्थिति में यदि इस बीच में कोई पेंशन प्राप्त नहीं किया गया है तो पेंशन परिवार के सभी पात्र सदस्यों के पक्ष में स्वीकृत की जाएगी।
क्या कोई भी नंबर पेंशनभोगी को जीपीएफ की तरह आबंटित किया जाता है?
पेंशन को प्राधिकृत करने के समय पेंशनरों को पेंशन भुगतान का आदेश आबंटित किया जाता है। इसमें उल्लिखित संख्या का उपयोग भविष्य के सभी पत्राचारों के लिए किया जाएगा।
पेंशन प्राधिकरण के उपदान एवं रुपांतरित मूल्य के बारे में क्या?
पेंशन के साथ ही उपदान प्राधिकृत किया जाता है यदि पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारी के विरुद्ध कोई शासकीय बकाया नहीं है और साथ ही महालेखाकार की बही में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारी के नामें एचबीए और एमसीए जैसे दीर्घकालिक अग्रिम का अभिलेख ना हो। यदि कोई दीर्घकालिक अग्रिम बकाया है तो खाते का समाधान किया जाएगा और उसके बाद उपदान प्राधिकरण जारी किया जाएगा। इसलिए सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारी अगर अपनी उपदान जल्दी जारी कराने के इच्छुक हैं तो उपदान मिलने से पहले उन्हे अपने खाते के अदेयता को ध्यान में रखना होगा। रुपांतरण जारी करना आवेदन जमा करने पर निर्भर करता है।
पेंशन को अधिकृत कराने में कितना समय लगता है?
यदि पेंशन पत्रों में सेवा विवरण सही ढंग से दर्शाए गए हैं और सेवा पुस्तिका अद्यतित है, तो पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पेंशन का प्राधिकार किया जाएगा।
कैसे एक पेंशनभोगी को प्राधिकरण की प्रति प्राप्त होगी यदि वह प्राधिकरण प्राप्त करने से पहले या डाक पारगनम के दौरान आवेदन में उल्लिखित स्थान छोड़ देता है?
पेंशनभोगी प्राधिकरण भेजने के लिए अपना पता बदलने के लिए महालेखाकार को एक पत्र भेज सकते हैं।
पेंशन आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी के लिए एसएमएस सुविधा उपलब्ध है या नहीं?
हां, पेंशनभोगी को अपने पेंशन मामले की प्राप्ति/प्राधिकार/वापसी के बारे में एसएमएसएस की एक श्रृंखला मिलती है । इसके लिए पेंशनभोगी को पेंशन आवेदन में अपने वर्तमान मोबाइल नंबर का उल्लेख करना आवश्यक है।
कैसे एक पेंशनभोगी पेंशन और अन्य मामलों के प्राधिकार प्राप्त करता है?
पेंशन, उपदान एवं पेंशन का रुपांतरित मूल्य प्राधिकरण सूचना आवेदन में उनके द्वारा बताए गए पते पर डाक से पेंशनभोगी को भेजा जाएगा। उन्हें पीएसए द्वारा पेंशन के कागजात को महालेखाकार कार्यालय द्वारा पेंशन के प्राधिकार के लिए अग्रेषित करने से शुरू होने वाले हर स्तर पर अपने पेंशन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में एसएमएस भी मिलता है।
पेंशन लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
(I) नियमित पेंशन के लिए:- वित्त विभाग, ओडिशा की अधिसूचना vide No. 4525/F dated 08.02.2019 के अनुसार, प्रभावी तिथि 01.08.2018 से iFMS, ओडिशा FD-OM No. 32888/F dated 13.11.2017 और 34081 dated 22.11.2017 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से नयी पेंशन लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। लाभार्थी, पेंशन पोर्टल (https://www.odishatreasury.gov.in/Pensionportal) की मदद से आन लाईन पेंशन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए FD-OM No. 32888/F dated 13.11.2017 के अंतर्गत ‘Role of Applicant’ में निहित निर्देशों का अनुसरण किया जा सकता हैं।
पेंशन में संशोधन के लिए -
(II)2016 से पहले सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन में संशोधन - पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन के लिए पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी ‘ARPANA’ नाम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो कि इंटरनेट में डोमेन www.odishatreasury.gov.in/www.ifmsodisha.gov.in के नाम से उपलब्ध है। इसे iFMS, Odisha के होम पेज में दिए गए लिंक के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, पेंशन संवितरण प्राधिकरण (पीएसए) के कार्यालय में पीपीओ/एफपीओ के फ्रंट पेज की प्रति के साथ अनुलग्नक-सी जमा करके अपनी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं ।
आवेदक ARPANA पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते है और यदि संबंधित अनुभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्राधिकरण जारी किया जा चुका है तो वह इसे देख भी सकते हैं।
(III) 2016 के बाद से सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन में संशोधन - पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया मौजूदा नियम के अनुसार है अर्थात उसे पीएसए के माध्यम से आवेदन करना होगा।
(IV) विशेष मुहर प्राधिकरण (एसएसए) के तहत अन्य राज्यों में पेंशन लेने वाले राज्य सरकार के पेंशनरों के लिए पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया–
1. FD OM No.28300/F., date: 23.09.2017 में निर्धारित अनुलग्नक- सी पेंशन भोगी/परिवार पेंशनभोगी द्वारा विधिवत रुप में भरा जाएगा और इसे पेंशन संवितरण प्राधिकरण अर्थात बैंक/कोषालयों जिससे मामला संबंधित हो, पीपीओ बुक (एसएसए) के मुख पेज की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से पेंशन/पारिवारिक पेंशन निकाली जा रही है, तो बैंक को अनुलग्नक- डी भरना होगा और अनुलग्नक-सी और डी दोनों को संबंधित कोषालय में जमा करना होगा, जहां से राज्य के कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) को आगामी लेनदेन के लिए एसएसए प्राप्त किया गया था।
3. यदि पेंशन/पारिवारिक पेंशन कोषालय से निकाली जा रही है, तो कोषालय को अनुलग्नक-डी भरना होगा और अनुलग्नक-सी एवं डी दोनो को राज्य के कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) में जमा करना होगा।
4. कोषालय कार्यालयों से अनुलग्नक-सी एवं डी प्राप्त होने पर संबंधित राज्य के महालेखाकार कार्यालय विशेष सील प्राधिकरण के माध्यम से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन और प्राधिकार के लिए दोनो अनुलग्नक सी एवं डी को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा को अग्रेसित करेगा।
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भुगतान कैसे अधिकृत किया जाता है?
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने के बाद एक विभाग के नामित अधिकारी द्वारा पहले से ही पेंशन स्वीकृत की जाती है और पात्रता की जांच की जाती है । सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत पेंशन आवेदन की प्रति उड़ीसा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1992, सपठनीय उड़ीसा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1992 (31.12.2015 तक अद्यतित द्वितीय संस्करण के अनुसार) के तहत जांच एवं पात्रता के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किया जाता है एवं पेंशन, उपदान और पेंशन के रुपांतरित मूल्य की स्वीकृति के लिए कोषालय अधिकारी को अधिकृत किया जाता है जहां सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ने भुगतान लेने की इच्छा जताई थी। पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण को पेंशन के प्राधिकार के तथ्य की भी जानकारी दी जाती है।
महालेखाकार के कार्यालय में पेंशन के संबंध में समाधान के लिए मैं अपनी शिकायतों को किसके समक्ष रखूंगा?
कार्यालय के भूतल में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है जहां सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी लंबित पेंशन मामलों या जीपीएफ मामलों से संबंधित अपनी शिकायतें महालेखाकार के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं या व अपनी शिकायत (पेंशन एवं जीपीएफ) आन लाईन प्रस्तुत कर सकते है। इनके बावजूद dagpenae.od@nic.in and bopm.od@nic.in पर मेल भेजकर भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है।
क्या एक पेंशनभोगी को अपनी पहली पेंशन के लिए महालेखाकार के कार्यालय में आना होगा?
नहीं, पेंशनभोगी को पहले पेंशन आहरण के लिए पेंशन सूचना पत्र में उल्लिखित संबंधित कोषालय अधिकारी से संपर्क करना चाहिए ।