संस्थागत ऋण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। राज्य के विभिन्न संस्थानों और उनके अनुमोदन के आदेश, वाउचर और अन्य विवरण एसएलआर रजिस्टर और ब्रॉडशीट में शामिल किए गए इस कार्यालय को भेजे जाते हैं। ऋण की किस्तों के रिकवरी चालान संबंधित कोषालयों द्वारा समय-समय पर प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें बाद में स्वीकृत प्रत्येक ऋण के लिए ब्रॉडशीट में शामिल किया जाता है।

मई 2017 से पहले कोषागार के माध्यम से एचबीए / एमसीए / सीए के तहत व्यक्तिगत ऋण का विवरण प्राप्त होता है। इस कार्यालय में उपलब्ध ऋण विवरण से संबंधित दस्तावेज, नियमों और शर्त के सत्यापन के बाद वीएलसी आवेदन में चुनौतियां / अनुसूचियां दर्ज की जाती हैं। व्यक्तिगत ऋण के मामले में नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) वसूली सिद्धांत और ऋण की ब्याज राशि के बाद अप्रैल-2017 तक जारी किया जाता है। व्यक्तिगत ऋणों के एनडीसी मामले डीडीओ से ओटीएस सिस्टम हरियाणा के साथ-साथ डाक द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।