पेंशन बारे जानकारी
पेंशन प्रारंभ होने की तिथि
इन नियमों के तहत पात्रता के अधीन, पेंशन सेवानिवृत्ति के अगले दिन से देय होगी, और सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में पारिवारिक पेंशन, अनुकंपा वित्तीय सहायता की समाप्ति के बाद देय होगी, जबकि पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, यह पेंशनभोगी की मृत्यु के अगले दिन से देय होगी।
पेंशन/पारिवारिक पेंशन का प्राधिकार
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार के बारे में निम्नलिखित को सूचित करेंगे:-
जिला कोष अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान होना है;
पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी
पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी, जैसा भी मामला हो।
पेंशन के मामले में ऐसा प्राधिकरण फॉर्म पेन-16 में एक पेंशन भुगतान आदेश होगा; और पारिवारिक पेंशन के मामले में यह फॉर्म पेन-17 में पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश होगा