GPF
- Introduction
- GPF Guidelines
- GPF Nomination
- GPF Dormant Accounts
-
Mobile Number Updation
- List of Officers of GPF group
- Final Payment Cases through ODMS
- Checklists for GPF Final Payment Cases
- Maintenance of GPF Account
-
GPF Manual
- GPF Information
- FAQ
- Missing Vouchers/G.P.F Missing Schedules
- Do and Donts For GPF
नामांकन और नामांकित व्यक्ति को भुगतान
14. राशि प्राप्त करने के अधिकार के लिए नामांकन.—
(1) एक अभिदाता, फंड में शामिल होने के समय, कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रधान महालेखाकार (ए एंड ई), हरियाणा को फॉर्म पीएफ में एक नामांकन भेजेगा। क्रमांक 2 (तीन प्रतियों में) एक या एक से अधिक व्यक्तियों को उनकी मृत्यु की स्थिति में निधि की देय राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है:
बशर्ते कि, नामांकन करते समय, अभिदाता के पास परिवार हो, तो नामांकन उसके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं होगा: बशर्ते कि नामांकन किसी द्वारा किया गया हो अपने दत्तक बच्चे के पक्ष में मुहम्मदन अभिदाता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुहम्मदन कानून में गोद लेने को मान्यता नहीं दी गई है। (2) यदि कोई अभिदाता उप-नियम (1) के तहत एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है, तो वह नामांकन में प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को देय हिस्से को इस तरह से निर्दिष्ट करेगा कि पूरी राशि को कवर किया जा सके जो देय हो सकती है। लेखक की मृत्यु की घटना.
15. नामांकन रद्द करना या पुनरीक्षण.-
(1) कोई भी अभिदाता उपरोक्त नियम 14 में निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रधान महालेखाकार (ए एंड ई), हरियाणा को लिखित रूप में एक नोटिस भेजकर किसी भी समय नामांकन रद्द या संशोधित कर सकता है। अभिदाता को इस नियम के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे नोटिस के साथ या अलग से, अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से एक नया नामांकन भेजना होगा। यदि अभिदाता नया नामांकन प्रस्तुत करने में विफल रहता है और अभिदाता की मृत्यु के परिणामस्वरूप सामान्य भविष्य निधि जमा देय हो जाता है, तो भुगतान निधि के नियमों के अनुसार किया जाएगा जैसे कि कोई वैध नामांकन मौजूद नहीं है।
(2) नामांकित व्यक्ति की मृत्यु पर तुरंत, जिसके संबंध में नामांकन में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है या किसी घटना के घटित होने पर जिसके कारण नामांकन 12 एच आर वाई ए एन ए सीआई वी आई एल एसई आर वी आई सी ई एस (जीई) के अनुसरण में अमान्य हो जाता है एन ई आर ए एल पी आर ओ वी आई डी ई एन टी एफ एन डी) आरयू एल ई एस, 2 01 6 नियम 17, अभिदाता अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रधान महालेखाकार (ए एंड ई), हरियाणा को लिखित रूप में नामांकन रद्द करने के साथ-साथ नए नामांकन के साथ एक नोटिस भेजेगा। इस नियम के प्रावधान के साथ.
नोट.─ सेवा के दौरान किए गए नामांकन को अभिदाता द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद भी संशोधित किया जा सकता है जब तक कि उसके द्वारा अंतिम भुगतान के लिए आवेदन जमा नहीं किया जाता है।
16. नामांकित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में अन्य सदस्यों का विशिष्ट नामांकन।
एक अभिदाता, किसी भी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्ति के संबंध में, नामांकन में यह प्रावधान कर सकता है कि नामांकित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, उस नामांकित व्यक्ति को दिया गया अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) को दे दिया जाएगा जो नामांकन में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे अन्य व्यक्ति(ओं), यदि अभिदाता के परिवार में कोई सदस्य है, तो ऐसे अन्य सदस्य होंगे।
17. ऐसी घटनाएँ जब नामांकन अवैध हो जाता है.—
उसमें निर्दिष्ट आकस्मिकता घटित होने की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाएगा: बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय, अभिदाता के पास (i) कोई परिवार न हो; या
(ii) परिवार का केवल एक सदस्य, वह नामांकन में यह प्रावधान करेगा कि नियम 16 के तहत वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार बाद में उसके परिवार या उसके परिवार में अन्य सदस्यों के अधिग्रहण की स्थिति में अमान्य हो जाएगा। मामला हो सकता है।
18. नामांकन के प्रभावी होने की तिथि.-
किसी अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और रद्दीकरण की प्रत्येक सूचना, उस सीमा तक, जहां तक वह वैध है, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होगी।
19. नामांकित व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही.-
अभिदाता की हत्या के मुकदमे का सामना कर रहे नामांकित व्यक्ति को अदालत का फैसला आने तक भुगतान से वंचित किया जा सकता है। यदि आपराधिक कार्यवाही के समापन पर, संबंधित व्यक्ति को HA R Y A N A CI V I L SE R V I C E S (GE N E R A L PR O V I DE N T F U N D ) RU L E S, 2 01 6 13 अभिदाता की हत्या में हत्या या उकसाने के आरोप से बरी कर दिया जाता है, तो उसका हिस्सा होगा उसे भुगतान किया जाए. यदि नामांकित व्यक्ति को अभिदाता की हत्या या हत्या में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसे अपना हिस्सा प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा, जो अन्य नामांकित व्यक्तियों या परिवार के पात्र सदस्यों या अभिदाता के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय होगा। इन नियमों के प्रावधान ।
20. नामांकित व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति को भुगतान.-
नामांकन के अनुसार निधि राशि का भुगतान सरकार के लिए वैध मुक्ति अर्जित करता है, लेकिन यदि कोई अदालत यह आदेश देती है कि नामांकित व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्तियों को भुगतान किया जाएगा, तो नामित व्यक्ति को वास्तविक भुगतान किए जाने से पहले ), न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जाएगा ।
21. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर किसी व्यक्ति को भुगतान.—
यदि किसी अभिदाता की मृत्यु परिवार के किसी सदस्य के बिना और किसी वैध नामांकन के बिना हो जाती है तो अदालत से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दावेदार को भुगतान किया जाएगा।

