पेंशन कागजातों के प्रसंस्करण हेतु मॉडल दिशानिर्देश

प्रत्येक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को हर छह महीने में, यानी प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को उन सभी सरकारी कर्मचारियों की एक सूची तैयार करनी होगी जो उस तारीख के अगले चौबीस महीनों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के अलावा अन्य कारणों से सेवानिवृत्त हो रहा है, तो पेंशन मंजूरी प्राधिकारी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा को ऐसी सेवानिवृत्ति के बारे में सूचित करेगा सेवानिवृत्ति के आदेश के तुरंत बाद.और उन्हें उसके पेंशन कागजात अग्रेषित करेगा।

जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो सेवानिवृत्ति  माह की 7 तारीख तक एक कार्यालय आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिसमें उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख निर्दिष्ट होगी और ऐसे प्रत्येक कार्यालय आदेश की एक प्रति प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा को तुरंत अग्रेषित की जाएगी। .

पेंशन कागजात के लिए तैयार करने के चरण:-

प्रत्येक पेंशन मंजूरी देने वाला प्राधिकारी उस तारीख से दो साल पहले फॉर्म पेन-3 में पेंशन कागजात तैयार करने का काम करेगा, जिस दिन एक सरकारी कर्मचारी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाला है। पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी दो वर्षों के उपक्रमात्मक/तैयारी की अवधि को निम्नलिखित चरणों में विभाजित करेगा, अर्थात्:-

प्रथम चरण में सेवा, परिलब्धियों का सत्यापन तथा सेवा पुस्तिका में उपयुक्त लोप  करना।

दूसरा चरण संबंधित सरकारी कर्मचारी से फॉर्म पेन-2 प्राप्त करना

तृतीय चरण अदेयता प्रमाण पत्र

चौथा चरण प्रधान महालेखाकार (ए एंड ई), हरियाणा को पेंशन कागजात अग्रेषित करना।