सामान्य भविष्य निधि
- परिचय
- जीपीएफ दिशानिर्देश
- जी. पी. एफ. नामांकन
- जीपीएफ निष्क्रिय खाता संख्या
- Mobile Number Updation
- जीपीएफ की शिकायतों के निवारण के लिए टेलीफोन नंबरों के साथ जीपीएफ समूहवार अधिकारियों की सूची
- ओ डी एम एस के माध्यम से अंतिम भुगतान के मामले
- सा. भ. नि. अंतिम भुगतान मामलों के लिए चिह्नांकन-सूची
- जी पी एफ खातो के रखरखाव
- जी. पी. एफ. मैनुअल
- समान्य भविष्य निधि के बारे जानकारी
- सामान्य प्रश्न
- मसिक लेखे में अप्राप्त वाउचर एवं षिड्यूल
- क्या करें और क्या न करें जीपीएफ के लिए
इन नियमों के तहत फंड में भुगतान की गई सभी रकम को राज्य सरकार की पुस्तकों में प्रमुख-प्रमुख “8009-राज्य भविष्य निधि” के तहत एक खाते में जमा किया जाएगा। जिन भुगतानों का भुगतान इन के तहत देय होने के बाद छह महीने के भीतर नहीं किया गया है
नियम, वित्तीय वर्ष के अंत में "8443-सिविल डिपॉजिट्स-124-लावारिस जमाओं" में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और जमा से संबंधित सामान्य नियमों के तहत इलाज किया जाएगा।
भारत में सदस्यता का भुगतान करते समय, या तो वेतन बिल से कटौती करके या नकद में, ग्राहक का GPF खाता संख्या, जो पहले से ही प्रधान महालेखाकार (A & E), हरियाणा द्वारा संप्रेषित है, उद्धृत किया जाएगा।
ग्राहक के जीपीएफ खाते की संख्या में कोई भी बदलाव प्रधान महालेखाकार (A & E), हरियाणा द्वारा कार्यालय प्रमुख और ग्राहक दोनों को सूचित किया जाएगा।