• सेवानिवृत्ति/नई सेवानिवृत्ति के मामले
  1. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम 1 वर्ष पहले, डीडीओ (पेंशन मंजूरी प्राधिकारी) एजी कार्यालय को निम्‍नलिखित कागजात भेज दें।
  2. फॉर्म 2 - कर्मचारी/मृत कर्मचारी के परिवार से प्राप्त किया जाने वाला विवरण

o पति/पत्नी का साथ में और अलग-अलग पासपोर्ट आकार के फोटो की चार प्रतियां कार्यालय प्रमुख या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित

o सरकारी कर्मचारी और पारिवारिक पेंशन हेतु, यदि हो, परिवार के पात्र सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी पारिवारिक पेंशन यदि कोई हो

3.    फॉर्म 3 - पेंशन, पारिवारिक पेंशन, पेंशन के कम्युटेशन एंव ग्रेच्‍युटी के आकलन के लिए फॉर्म  

            o ई-वेतन प्रणाली से उत्पन्न एलपीसी (अंतिम वेतन प्रमाण पत्र) (डीडीओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित)।)

4. फॉर्म 4 - सरकारी कर्मचारी के पेंशन कागजात अग्रेषित करने के लिए पीएजी को पत्र

o दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों तथा सरकारी आवास के किराये के समायोजन के संबंध में घोषणा-पत्र (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

o सरकारी कर्मचारी एंव उसके पति/पत्‍नी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के 3 नमूने की 2 पर्चियाँ, कार्यालय प्रमुख या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित

o पेंशन,  कम्‍युटेश एंव ग्रेच्‍युटी के अतिरिक्त भुगतान यदि बाद के चरण में ऐसा पाया जाता है की वापसी से संबंधित वचनपत्र (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा जमा की जाएगी)। कर्मचारी)

            o चिकित्सा भत्ते के लिए विकल्प (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)-स्थिर या खुला

o प्रमाणपत्र जिसमें कहा गया हो कि कर्मचारी के खिलाफ कोई न्यायिक/विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है कर्मचारी

            o पेंशन, कम्युटेशन, डीसीआरजी और पारिवारिक पेंशन की गणना शीट

o प्रविष्टियों के संदर्भ में अर्हक और गैर-अर्हक सेवा का विवरण सेवा पुस्तिका में किये गये सत्यापन के संबंध में

5. सेवानिवृत्ति के आदेश की प्रति या मृत्यु प्रमाण पत्र6. सभी प्रकार से पूर्ण सेवा-पुस्तक (सेवानिवृत्ति की तारीख स्पष्ट रूप से इंगित की जानी चाहिए) - अंतिम वेतन दर्ज किया गया हो।

7. समूह ए और समूह बी कर्मचारियों के मामले में सतर्कता विभाग से निकासी प्रमाण पत्र8. सत्यापित न की गई सेवा अवधि के संबंध में सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला वचन पत्र

 9. परिचयात्‍मक तालिका- ऊंचाई, व्यक्तिगत पहचान चिह्न

10. पैन नंबर (स्रोत पर आयकर कटौती के लिए)

11. अदेयता प्रमाणपत्र

ख. विशेष मामलों में आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज़ -

1. अक्षमता का चिकित्सा प्रमाण पत्र (यदि दावा अशक्‍तता पेंशन के लिए है)

2. यदि उसे निलंबित, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, हटा दिया गया या सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो तो पुनः बहाल होने के संबंध में संक्षिप्त विवरण

3. अतिरिक्त सेवा के मामले में सीपीएफ (केंद्रीय भविष्य निधि) अंशदान चालान के साथ सेवा पुस्तिका में चिपकाए गए विवरण के साथ जमा किया जाना चाहिए

4. एमसी कर्मचारियों के लिए एमसी सेवा

5. डीडीओ द्वारा भेजे गये डीसीआरजी (सरकारी आवास, लाइसेंस शुल्क) को रोकने के किसी भी मामले का उल्‍लेख अग्रेषित पत्र में किया जाए (केवल एचसीएस पेंशन नियमों के नियम 72(4) के अनुसार) - अन्य कटौतियों का उल्लेख न किया जाए।

6. वीआरएस के मामले में - मामला सेवानिवृत्ति के बाद डीडीओ द्वारा भेजा जाता है (क्योंकि नोटिस अवधि के दौरान आवेदन वापस लिया जा सकता है) - वीआरएस के बाद पहले दिन से पेंशन पात्रता वीआरएस आदेशों की प्रति

(ग). सेवा के दौरान मृत्यु - पारिवारिक पेंशन शुरू से ही संसाधित की जाएगी और इसलिए सामान्य मामले में लगने वाले  सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसमें शामिल हैं -

1. मृत कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र

2. आय प्रमाण पत्र (पति/पत्नी के अलावा अन्य के लिए)

3. आश्रित प्रमाण-पत्र (माता-पिता के लिए)

4. पुलिस द्वारा लापता प्रमाणपत्र (लापता सरकारी कर्मचारी) + क्षतिपूर्ति बांड

5. कानूनी अभिभाविकता प्रमाणपत्र (यदि कोई प्राकृतिक/वास्तविक अभिभावक उपलब्ध नहीं है)

6. फॉर्म 5

7. फॉर्म 6

8. फॉर्म 7

9. फॉर्म पेन - 8 - सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए परिवार के पात्र पात्र सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन पत्र

10. फॉर्म 9 -

11. आयकर के लिए पैन

12. आधार नंबर

13. मोबाइल नंबर

14. ई-मेल आईडी

सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु

(1). यदि पति या पत्नी जीवित है - उसी पीपीओ के तहत (हरियाणा पेंशन नियमों का नियम 54)

1. एजी ऑफिस कार्यवाई  नहीं करता- पति या पत्नी को सीधे ट्रेजरी ऑफिसर के पास जाकर आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना होता है। (जैसे बैंक खाते में परिवर्तन के समय करना होता है।)

(2). जीवनसाथी जीवित नहीं है -

1. मृत्यु प्रमाण पत्र - सरकारी कर्मचारी और उसके पति या पत्नी का (यदि लागू हो)

2. आय प्रमाण पत्र (पति/पत्नी के अलावा अन्य के लिए)

3. आश्रित प्रमाण पत्र (माता-पिता के लिए)

4. पीपीओ के दोनों हिस्से (पेंशनभोगी और कोषाध्यक्ष)

5. पुलिस द्वारा लापता प्रमाणपत्र (लापता सरकारी कर्मचारी) + क्षतिपूर्ति बांड

6. कानूनी अभिभावकता प्रमाणपत्र (यदि कोई प्राकृतिक/वास्तविक अभिभावक उपलब्ध नहीं है)

7. एलपीसी (अंतिम वेतन प्रमाण पत्र)

8. फॉर्म पेन-2 - मृत कर्मचारी के परिवार से प्राप्त किया जाने वाला विवरण

9. फॉर्म पेन -3 - पेंशन, पारिवारिक पेंशन आदि का आकलन करने के लिए फॉर्म

10. फॉर्म पेन -4 - पेंशन कागजात अग्रेषित करने के लिए पीएजी को पत्र

11. फॉर्म 7

12. फॉर्म 8

13. फॉर्म 9

14. पारिवारिक पेंशन की गणना शीट

15. पासपोर्ट आकार के फोटो की 4 प्रतियां

16. 3 नमूना हस्ताक्षर की 2 पर्ची

17. अदेयता प्रमाणपत्र

18. कोई जांच नहीं होने का प्रमाण-पत्र

19. कोई न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र

20. सतर्कता विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (समूह क और समूह ख के लिए)21. पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा प्रदान की गई सूचना उनकी जानकारी के अनुसार सही है, इसका बचन पत्र

22. आहरित की जा रही किसी अन्य पारिवारिक पेंशन का विवरण

23. इनकम टैक्स के लिए पैन, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी

(3). विकलांग बच्चा - 40% से अधिक विकलांगता (एचसीएस पेंशन नियमों में उल्लिखित प्रकार की) - बेटे के लिए 25 वर्ष की आयु से अधिक (जब तक वह कमाई शुरू नहीं करता) चिकित्सा प्रमाण पत्र

(4). तलाकशुदा बेटी - तलाक का मामला माता या पिता के जीवित रहते ही निपट गया हो,

तलाक के कागजात

(5). विधवा बेटी - पति की मृत्यु माता/पिता के जीवित रहते हो गयी हों।, पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र

ड. सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के बाद कम्युटेशन

1. फॉर्म 12

2. फॉर्म 13

3. फॉर्म 14

4. फॉर्म 15

5. कम्युटेशन के लिए गणना पत्र