अंतिम भुगतान के लिए आवेदन रिटायरमेंट / छोड़ने की सेवा / कॉर्पोरेट निकायों / अन्य सरकार को हस्तांतरण के मामलों में फॉर्म पीएफ -9 (अनुबंध -1) में होना चाहिए। नामांकित व्यक्ति या अन्य दावेदारों को भुगतान के मामले में फॉर्म पीएफ नंबर 10 (अनुबंध -2) जहां कोई नामांकन नहीं होता है। इस कार्यालय को मामले को अग्रेषित करने से पहले अधिकारी / अधिकारी के अगले उच्च अधिकारियों द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

अंतिम भुगतान के आवेदन को ठीक से जीपीएफ खाता संख्या, सेवानिवृत्ति की प्रकृति, अंतिम निधि कटौती का विवरण, जीपीएफ अग्रिम / निकासी का प्रमाण पत्र 12 महीने की सेवा / मृत्यु / मृत्यु की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान इंगित करना चाहिए।

मृत्यु के मामले में, ग्राहक के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ नामांकन के अनुसार वास्तविक दावेदार के माध्यम से मामला भेजा जाना चाहिए।

ग्राहक के अंतिम भुगतान के मामले में, जो सेवा से बर्खास्त / हटा दिया गया है, डीडीओ से प्रमाण पत्र के साथ बर्खास्तगी के आदेश की प्रतिलिपि कि विभाग में ग्राहकों की बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ कोई अपील लंबित नहीं है।