पेंशन स्वीकृति अधिकारियों (पी.एस.ए.) के लिए:

यदि पेंशन हितलाभ जारी नहीं किए जा रहे तो भाग II को हटा दिया जाएगा।

  • कर्मचारी के सेवानिवृत होने से छ: महीने पहले पेंशन का प्रस्ताव महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • स्वैच्छिक सेवानिवृति के मामलें में यह सुनिश्चित करें कि किसी भी आधार पर ली गई ई.ओ.एल. को छोड़कर सेवा न्यूनतम 20  वर्ष होनी चाहिए।
  • यह सुनिश्चित करें कि सेवा रजिस्टर संलग्न है:
  • आवधिक सत्यापन प्रमाण-पत्र और सेवानिवृति प्रविष्टि के साथ
  • वेतन के नियतन की जाँच के बाद
  • प्रविष्टियाँ पूर्ण और त्रुटिरहित हैं
  • अनाधिकृत अनुपस्थिति/ निलम्बन अवधि के निराकरण सम्बन्धित उचित टिप्पणी।
  • कृपया सुनिश्चित करें कि पेंशन प्रस्ताव में शामिल हैं:
  • आवेदन प्राप्ति की तिथि और भाग I का सत्यापन 
  • गैर-अहर्क सेवा का विवरण।
  • भाग II बी में एसपी/ एफपी/ आरजी/ सीवीपी के सामने राशियों की स्वीकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए।
  • जहां पर आरोप लंबित हैं
    • पेंशन प्रस्ताव/ प्रेषण पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शायें
    • अराजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में केवल अनंतिम पेंशन की स्वीकृति दी जानी चाहिए
    • राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में
  • अनंतिम पेंशन की स्वीकृति प्राप्त
  • करने हेतु सरकार के पत्र की प्रति
  • संलग्न होनी चाहिए
  • 02.06.2014 को या उसके बाद सेवानिवृत होने वालों के लिए पार्ट 2 “सी” ।
  • अदेय प्रमाण पत्र (यदि कोई सरकारी देय है तो प्रेषण के लिए लेखा शीर्ष वर्णित करें)
  • वर्णनात्मक नामावली – वर्णनात्मक नामावली के अंत में और फोटों पर सत्यापन।
  • सहायता प्राप्त संस्थानों से सेवानिवृति के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जीआइए प्रमाण-पत्र।
  • कृपया वह सब-ट्रेजरी बतायें जहाँ से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी द्वारा वेतन एवं भत्ते आहरित किए जा रहे हैं।
  • कृपया सुनिश्चित करें कि नामांकन फ़ार्म पूर्ण है।
  • वर्णनात्मक नामावली का सत्यापन सुनिश्चित करें।
  • यदि पेंशनभोगी से वसूलने योग्य राशि डीसीआरजी से अधिक है तो वसूली का माध्यम बतायें।

यदि पेंशन हितलाभ जारी नहीं किए जा रहे तो भाग II को हटा दिया जाएगा।