इसकी मुख्यत: दो श्रेणियाँ हैं:

श्रेणी I

योग्य सदस्य हैं

  • स्पाउस (विधवा/विधुर)
  • पुत्रों/पुत्रियों

पारिवारिक पेंशन देय है-

  • विधवा/विधुर, मृत्यु/पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो।
  • पुत्र उसके विवाह/पुनर्विवाह की तिथि तक या उस तिथि तक जब वह कमाना प्रारम्भ करता है या 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
  • पुत्री (विधवा पुत्री सहित) के विवाह/पुनर्विवाह की तिथि तक या उस तिथि तक जब वह कमाना प्रारम्भ करती है या 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
  • निश्चित शर्तों के अधीन पुत्र/पुत्रों के जीवनपर्यंत शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होने पर।

श्रेणी II-

  • अविवाहित (25 वर्ष से अधिक आयु)/ तलाकशुदा/ विधवा आश्रित पुत्रियाँ।
  • आश्रित माता-पिता।

केवल तब ही योग्य हैं जब वे पेंशनर/फेमिली पेंशनर के जीवित रहते हुए उस पर आश्रित थे।

विशेष:

श्रेणी I के सदस्यों की पात्रता समाप्त होने पर ही श्रेणी II के सदस्य पारिवारिक पेंशन के योग्य हैं।

पारिवारिक पेंशन:

सरकारी सेवक के सेवा में रहते हुए या 65 वर्ष की आयु से पहले या सेवानिवृति की तिथि के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु होने पर परिवार को बढ़ी हुई दर पर देय है। तत्पश्चात पारिवारिक पेंशन सामान्य दरों पर देय होगी।

सन्दर्भ: टी.एस. संशोधित पेंशन नियम, 1980 का नियम 50)