अधिवर्षिता पेंश

यह उस सरकारी कर्मचारी को प्रदान की जाती है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 58 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूरी करने पर सेवानिवृत होता है। (सन्दर्भ: टी.एस. संशोधित पेंशन नियम, 1980 का नियम 33 और 42)

समावेशन पेंशन

यह उस सरकारी सेवक को प्रदान की जाती है जिसे सरकारी स्वामित्व के निगम या कम्पनी में पूर्णत:/अंशत: समावेशन की अनुमति सम्बंधित नियमों में वर्णित शर्तोंनुसार प्रदान की गई है। (सन्दर्भ: टी.एस. संशोधित पेंशन नियम, 1980 का नियम 35)

अशक्तता (इन्वेलिड) पेंशन

यह उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसे सरकारी नौकरी जारी रखने के लिए उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अशक्त घोषित कर दिया गया हो। (सन्दर्भ: टी.एस. संशोधित पेंशन नियम, 1980 का नियम 37)

सेवानिवृति पेंशन

यह उस सरकारी सेवक को प्रदान की जाती है जो सम्बंधित नियमों में वर्णित शर्तोंनुसार अधिवर्षिता पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृति का चयन करता है। (सन्दर्भ: टी.एस. संशोधित पेंशन नियम, 1980 का नियम 43 और 44)

अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन

यह उस सरकारी सेवक को प्रदान की जाती है जिसे अधिवर्षिता से पहले सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृति कर दिया जाता है। (सन्दर्भ: टी.एस. संशोधित पेंशन नियम, 1980 का नियम 39)

अनुकम्पा भत्ता

यह किसी सरकारी सेवक को योग्य मामलों में प्रदान किया जाता है जब उसे उसकी अधिवर्षिता तिथि से पहले सेवा से बर्खास्त किया/हटाया गया हो। (सन्दर्भ: टी.एस. संशोधित पेंशन नियम, 1980 का नियम 40)

अग्रिम पेंशन

जहाँ पेंशन भुगतान में देरी हो तो कार्यालय प्रमुख पेंशनर को अग्रिम पेंशन स्वीकृत कर सकता है। (सन्दर्भ: टी.एस. संशोधित पेंशन नियम, 1980 का नियम 51)

“एन”

उन सरकारी सेवकों को देय है जिनके विरूद्ध विभागीय और न्यायिक कार्यवाही लंबित है। न्यूनतम देय अनंतिम पेंशन स्वीकार्य पेंशन का 75% है। (सन्दर्भ: टी.एस. संशोधित पेंशन नियम, 1980 का नियम 52)