सरकारी कर्मचारियों को ऋण

निपटान (क्लियरेंस) प्रमाण-पत्र जारी करने में विलंब निम्नलिखित कारणों से है:

  • डीडीओ और डीटीओ द्वारा ऋण वसूलियों का गलत वर्गीकरण
  • खजाने और पी.ए.ओ. से अपर्याप्त शेडयूल / वाउचर
  • इस कार्यालय द्वारा भेजे गये पत्र-व्यवहार पर डी.डी.ओ./ डी.टी.ओ. तुरन्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे।
  • डी.डी.ओ. के साथ-साथ वैयक्तिक द्वारा बकाया शेष की सूचना की पुष्टि ना होना।
  • मिसिंग क्रेडिट के अप्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करना जो यू.सी. के निपटान के लिए उपयोगी नहीं हैं।
  • ब्याज की गणना के लिए आवश्यक ऋण आहरण विवरण प्रस्तुत नहीं करना।
  • 7. डीडीओ द्वारा ब्याज की अधिक/कम वसूली।
  • संपत्ति के गिरवीकरण, बीमा और मूलधन की विलम्बित किश्तों पर कमजोर निरीक्षण जो दांडिक ब्याज को आकर्षित करता है।

संस्थानों को ऋण

  • संस्था ऋणों के नियम और शर्तों जैसे ऋण की अवधि, ऋण अधिस्थगन अवधि, यदि कोई हो, किश्तों की संख्या और प्रत्येक किस्त की राशि, पुनर्भुगतान की शुरुआत की तिथि, ब्याज दर/दंडात्मक ब्याज दर और यदि कोई विशेष शर्तें हैं, को प्रस्तुत नहीं करना।
  • संस्थानों द्वारा शेष राशि की पुष्टि ना करना।
  • सी.सी.ओ. द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए पुनर्मिलान प्रमाण-पत्र।