कोषागार कार्यों के बारे में:

म.ले. (ले. व ह.) लेन-देन की जाँच, नियमों और नियमावलियों में निर्धारित खातों और अन्य रिकॉर्ड के रखरखाव की जाँच के लिए कोषागारों का आवधिक निरीक्षण आयोजित करता है। निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आई अनियमित्ताओं को समाविष्टे करने वाली निरीक्षण रिपोर्टों द्वारा इन निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। सभी निरीक्षण रिपोर्टें संबंधित जिला कोषागार और निदेशक, कोषागार एवं लेखा को प्रतियाँ प्रेषित करते हुए अनुपालना के लिए उप कोषागारों को जारी की गई। कोषागार कोड खण्ड-1 के टीआर 31 के अधीन निर्देशोंनुसार, कोषागार अधिकारी पोस्ट ऑडिट आपत्तियों की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इनका निपटान करेगा और पैरा निपटान के अवधिक निरीक्षण हेतु एक पोस्ट ऑडिट रजिस्टर को तैयार करेगा। तेलंगाना राज्य के कोषागार और उप कोषागार राज्य सरकार के वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन कोषागार एवं लेखा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य़ करते हैं। तेलंगाना राज्य में 33 डीटीओं, 94 एसटीओं और 9 एपीपीओ है जिनके लिए प्रत्येक वर्ष डीटीए को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण आयोजित किया जाता है।