कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रोविडेंट फंड का रखरखाव प्र.म.ले. द्वारा किया जाता है:

  • पुनः रोजगार को सम्मिलित करते हुए क्लास I, क्लास II और क्लास III
  • एपीपीएससी सदस्यों, एपीएटी, लोकायुक्त
  • उच्च न्यायालय के न्यायधीशों
  • अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों
  • पंचायत सचिवों
  • निश्चित कार्य प्रभारित कर्मचारियों