• मामलों की प्राप्ति होती है और पेंशन आवक में पंजीकृत किया जाता है।
  • इस कार्यालय द्वारा प्रक्रियागत ना होने वाले मामलों को विभागों को लौटा दिया जायेगा।
  • रैंडम राउंड के आधार पर मामलों को पंजीकृत किया जाता है। मामलों का वितरण विभागवार/जिलावार नहीं होता है।
  • मामलों की जाँच सर्विस रजिस्टर के सन्दर्भ में की जाती है और अनुमोदन के लिए लेखाधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है।
  • अनुमोदन होने पर, प्राधिकार तैयार किए जाते है।
  • प्राधिकार पर लेखाधिकारी के हस्ताक्षर होने पर, इसे अनुलग्नकों सहित प्रेषित कर दिया जायेगा।
  • पेंशन लाभों के प्राधिकरण के संबंध में सूचना पेंशन भोगी को भेज दी जाएगी।
  • पेंशन प्राप्त करने के पेंशनभोगी को सम्बन्धित पेंशन संवितरण अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।