जीपीएफ के बारे में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) जीपीएफ (आं.प्र.) नियम 1935 और अ.भा.से. (पी.एफ.) नियम 1955 क्रमशः मे निहित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार तेलंगाना राज्य सरकार के लगभग 80,000 कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीपीएफ खातों का रखरखाव करता है।

पेंशन कार्यों के सम्बन्ध में

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन मामलों का प्राधिकरण ए.पी.आर.पी.आर. 1980 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है।

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