क्या करना है :

  • अनुमोदन प्राधिकारी को एचबीए की दूसरी किस्त जारी करने के समय इस कार्यालय में औपचारिकताओं की पूर्ति का प्रमाण पत्र भेजना चाहिए। पहली वसूली के साथ-साथ अन्य सभी ऋणों के लिए।
  • ट्रेजरी ऑफिस द्वारा संबंधित बिलों को पास करने से पहले वर्गीकरण की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
  • डी.डी.ओ. को बिल में ऋण की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।
  • वैयक्तिक स्तर (इंडिविडुअल्स) से बकाया शेष राशि की पुष्टि भेजनी चाहिए।
  • डी.डी.ओ. द्वारा व्यक्तिगत ऋणों और सी.सी.ओ. द्वारा संस्थागत ऋणों की पुनर्संरचना की जानी चाहिए और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना है।

क्या नही करना है:

  • क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के प्रस्तावों को सेवानिवृति तिथि से परे विलंबित नहीं किया जाना चाहिए।
  • अधिस्थगन अवधि (मोरेटोरियम पिरियड) से परे वसूली में देरी न करें।
  • मंजूरी देने वाले प्राधिकरण को उस ऋण के पूरा होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए जिसके लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। इस तरह के मामलों में पूरी राशि एकमुश्त वसूली जानी चाहिए।