सभी अराजपत्रित कर्मचारियों, समूह “घ” कर्मचारियों समेत, के लिए पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख है।

कार्यालय प्रमुख के अराजपत्रित होने पर उससे अगला राजपत्रित प्राधिकारी पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी होगा।

सचिवालय विभागों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी होगा।

वित और विधिक विभागों समेत सचिवालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों और राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में सचिवालय में सम्बन्धित विभाग का सचिव पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी होगा।