महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) तेलंगाना राज्य निम्नलिखित श्रेणियों के लिए पेंशन हित लाभों को प्राधिकृत करता है:

  • राज्य सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार तेलंगाना राज्य संशोधित पेंशन अधिनियम 1980 के अंतर्गत आते हैं।
  • तेलंगाना काडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।
  • संवैधानिक प्राधिकरण जैसे राज्य के उच्च न्यायाल के माननीय न्यायधीश, लोकायुक्त और राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य इत्यादि।
  • राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी):

  • अन्य राज्यों के पेंशनर जो तेलंगाना राज्य से पेंशन आहरित करना चाहते हैं उन्हें पेंशन प्राधिकृत करता है।
  • जब पेंशनर किसी अन्य राज्य से पेंशन आहरित करने का चयन करता है तो तेलंगाना राज्य के पेंशनरों के पी.पी.ओ. को किसी अन्य राज्य को स्थानांतरित करता है।
  • वितीय सहायता के लिए प्राधिकरण जारी करता है।
  • कोषागारों से समय बाधित दावों का पुन: सत्यापन

(केवल जीपीओ के मामलों में पुन: सत्यापन; समय बाधित पेंशन दावों – बाकाया दावों को मंजूरी और प्राधिकृत करने हेतु कार्यवाही की जायेगी)