सेवानिवृत हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए:

  • पेंशन आवेदन सेवानिवृति से कम से कम 18 महीने पहले पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • पेंशन आवेदन के जमा करवाने की पावती विभाग से प्राप्त करें।
  • आवेदन प्रस्तुत करते समय कृपया उपलब्ध करवाएं:
    • कर्मचारी पहचान संख्या
    • मोबाईल नम्बर
    • ई-मेल आईडी
    • जीपीएफ अकाउन्ट नम्बर
    • आधार कार्ड नम्बर
    • पत्राचार के लिए सही पता
  • पेंशन का पहला भुगतान उस ट्रेजरी के माध्यम से किया जायेगा जहाँ से सेवानिवृति से पूर्व वेतन और भत्ते आहरित किए गए थे।
  • कृपया पेंशन के संराशीकरण के लिए अपनी सहमति या असहमति दर्शायें।
  • कृपया आवेदन में अपने नाम का उल्लेख सर्विस पुस्तिका के अनुसार सही ढंग से करें।

वर्णनात्मक नामावली में कृपया सुनिश्चित करें:

  • एकल फोटो चिपकाई गई है।
  • पति या पत्नी के साथ युगल फोटो (यदि पति/पत्नी जीवित हो)
  • राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो के सत्यापन को सुनिश्चित करें।
  • वर्णनात्मक नामावली के अंत में भी सत्यापन किया गया हो।
  • नमूना हस्ताक्षर संलग्न करें।

नामांकन के लिए कृपया सुनिश्चित करें:

  • यह केवल परिवार के सदस्यों के पक्ष में किया गया है।
  • परिवार के सदस्यों को देय ग्रेच्युटी का हिस्सा दर्शाया गया है।
  • आकस्मिकता को दर्शाया गया है जिसमें नामांकन अमान्य हो जाता है।
  • नामित (नॉमिनी) का पता उल्लेखित करें।
  • नामांकन की तिथि शब्दों में दी गई है।
  • गवाह के हस्ताक्षर शामिल हैं।

परिवार विवरण

  • आश्रित माता पिता और विवाहित, तलाकशुदा एवं विधवा पुत्रियों को सम्मिलित करते हुए अपने सभी बच्चों के नाम दर्ज करें।
  • सभी सदस्यों की जन्मतिथि
  • उपरोक्त का रोजगार विवरण
  • यदि कोई शारीरिक रूप से विकलांग/ मानसिक रूप से कमजोर बच्चा है तो उसे टिप्पणी में उल्लेखित करें।
  • यदि ऐसा कोई बच्चा है तो माता पिता द्वारा संरक्षक नियुक्त किया जाएगा ताकि उस बच्चे को माता पिता के निधन के बाद परिवार पेंशन मिलने में मदद हो सके।

परिवार पेंशन की अग्रिम प्राधिकार हेतु सुविधा:

  • केवल पति/पत्नी और विकलांग बच्चों के लिए उपलब्ध।

पेंशनभोगियों के लिए:

  • यदि नई मंजूरी आवश्यक नहीं है तो प्राधिकरण जारी करने की तारीख से तीन साल के भीतर पेंशन का दावा करें।
  • भुगतान लेने के लिए प्राधिकरण की निजी प्रति देने की आवश्यकता नहीं है।
  • यदि तीन साल के भीतर ग्रेच्युटी का दावा नहीं किया गया तो उसको महालेखाकार के द्वारा पुनर्सत्यापित किया जाना चाहिए।
  • विकलांग बच्चों, अविवाहित, तलाकशुदा एवं विधवा पुत्रियों सम्बन्धित विवरण यदि पूर्व में प्रेषित नहीं किया गया हो तो उसे विभाग के माध्यम से प्रेषित करें।
  • किसी भी पूछताछ के लिए कृपया फ़ाइल नम्बर, पीपीओ नम्बर/ आइवीआरएस नम्बर का उल्लेख करें।
  • आश्रित माता पिता और अविवाहित (25 वर्ष से अधिक आयु)/ तलाकशुदा/ विधवा पुत्रियों के लिए पेंशन का कोई अग्रिम प्राधिकार नहीं है।
  • वार्षिक सत्यापन प्रमाण-पत्र (जीवन प्रमाण-पत्र) को समय पर संवितरण अधिकारी को जमा करवाना सुनिश्चित करें।
  • पेंशन के संराशिकृत भाग की बहाली।
  • अधिवर्षिता/ अशक्तत्ता/ सेवानिवृति के सम्बन्ध में संवितरण प्राधिकारी से संपर्क करें।
  • स्वैच्छिक सेवानिवृति की दशा में इस कार्यालय को निम्नलिखित प्रोफार्मा में शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।