पेंशनधारकों के अधिकार को महत्ता देते हुए उनके पेंशन हित लाभ और भविष्यनिधि शेष का तत्काल समायोजन करना।

अपने उत्तरदायित्व जैसे छंटनी एवं प्राधिकरण सप्राधिकारी के प्रति सचेत।

सेवा की सर्वोच्च गुणवता उपलब्ध करवाना और उसे बरकार रखना हमारी प्रतिबधता है।

हम संकल्प करते हैं कि:

  • सभी प्रकार से पूर्ण मामलों की प्राप्ति के दो महीने के भीतर पेंशनहित लाभों और भविष्य निधि बकाया राशि को प्राधिकृत करना।
  • त्रुटियों और कमियों के सम्बन्ध में एक महीने के भीतर सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करना और ऐसी कार्यवाही के बारे में लाभार्थियों को सूचित करना।
  • सभी शिकायत मामलों की प्राप्ति की पावती एक सप्ताह के भीतर भेजना।
  • सेवानिवृति लाभों से सम्बन्धित शिकायतों की प्राप्ति के दो महीनों के भीतर अंतिम उत्तर प्रेषित करना।
  • सामान्य भविष्य निधि खातों में विसंगतियों से संबंधित पत्राचार का अंतिम प्रतिउत्तर प्राप्ति के तीन महीने के भीतर प्रेषित करना।
  • आगे, हम सभी ‘स्टेक होल्डर्स’ को कार्यपद्धतियों और प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में ज्ञान और सूचना का उचित रूप से प्रसार करने का संकल्प करते हैं। इन संकल्पों में से किसी के पूरा ना होने के मामलों को उप महालेखाकार (प्रशा.) के संज्ञान में लाया जाएगा।