ऋण और अग्रिमों के संबंध में, जिनके विस्तृत खाते उसके द्वारा रखे गए हैं, महालेखाकार को मूलधन के भुगतान में किसी भी चूक के बिना या उस प्राधिकरण को ब्याज के बिना रिपोर्ट करना चाहिए, जिसने ऋण या अग्रिम को मंजूरी दी थी। यदि वह प्राधिकरण ब्याज या मूलधन और ब्याज की अतिदेय किश्तों पर कोई दंडात्मक ब्याज लागू करता है या यदि उस प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नियमों और आदेशों के तहत प्रिंसिपल / ब्याज की अतिदेय किश्तों पर दंडात्मक ब्याज वसूली योग्य है, तो यह देखने के लिए महालेखाकार का कर्तव्य होगा। इसकी वसूली। राज्य सरकारों, वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अर्ध-सार्वजनिक निकायों और विकास और अन्य उद्देश्यों के लिए निजी संस्थानों को दिए गए भारी ऋण के वर्तमान दिन के संदर्भ में, यह महालेखाकार का एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है जो न केवल देखने के लिए है। उन विभिन्न शर्तों की पूर्ति जिन पर ऋण स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन यह भी पता लगाना है कि ऋण का उपयोग उद्देश्यों के लिए किया जाता है और उन वस्तुओं पर जिनके लिए उन्हें मंजूरी दी गई है।