सभी सरकारी सेवक, स्थायी और अस्थायी, नियमित प्रतिष्ठान के सदस्य और आकस्मिक भुगतान नहीं किए जाने पर निधि की सदस्यता लेंगे। अस्थायी सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सदस्यता लेंगे।

बशर्ते कि अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता के लिए ऐसे किसी भी सेवक की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी गई है, जो निधि में ग्राहक के रूप में शामिल होने या जारी रखने के लिए पात्र होगा, जबकि वह इस तरह के कोष की सदस्यता के अपने अधिकार को बरकरार रखता है।

एक कर्मचारी द्वारा एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद, इस योजना में शामिल होना अनिवार्य है। समूह डी के कर्मचारियों के मामले में, कार्यालय के प्रमुख जी.पी.एफ. खाता संख्या आवंटित करंगे । समूह ए, बी और सी कर्मचारियों के मामले में, महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित करेंगे ।

भविष्य निधि की सदस्यता खाता संख्या के आबंटन से पहले वेतन बिलों से नहीं काटी जानी चाहिए। भविष्य निधि की सदस्यता खाता संख्या प्राप्त करने के लिए जी.पी.एफ. निर्धारित प्रारूप में आवेदन एक साल की सेवा के पूरा होने से कुछ सप्ताह पहले महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर को भेजा जाना चाहिए।

यदि महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर से जी.पी.एफ प्राप्त करने में देरी होती है, तो बकाया सदस्यता की कटौती की जाएगी । प्रत्येक महीने की बकाया वर्तमान सामान्य भविष्य निधि किस्त के साथ एक अंशदान की कटौती की जाएगी ।

एक पुन: नियोजित पेंशनभोगी भी एक वर्ष की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद निधि कोष की सदस्यता के लिए पात्र है। हालांकि, यदि उसे एक वर्ष से अधिक समय के लिए फिर से नियोजित किया जाता है, तो वह पुन: रोजगार शुरू करने की तारीख से नई सदस्यता ले सकता है। अलग से खोले गए पेंशनभोगियों के कोष खाते में एक नया खाता नंबर आवंटित किया जाएगा।