महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ) - II, मध्य प्रदेश का कार्यालय, जो लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का एक हिस्सा है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 10 के साथ, (लेखा एवं हकदारी ) - II, मध्य प्रदेश ग्वालियर तथा भोपाल स्थित शाखा कार्यालय अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और मध्य प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों के सामान्य / अंशदायी भविष्य निधि खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
यह कार्यालय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, मंडल लेखाकारों, स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य विधानमंडल के भूतपूर्व सदस्यों और राज्य पेंशन के संकलन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पेंशन लाभ के लिए अधिकृत करने के लिए भी जिम्मेदार है।
महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) - II, मध्य प्रदेश, ग्वालियर का कार्यालय मई -1985 में अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया। यह ग्वालियर में झांसी रोड पर स्थित लेखा भवन और भोपाल के अरेरा हिल्स में एक शाखा कार्यालय में स्थित है।
कार्यालय के प्रमुख कार्य:
1. राज्य सरकार के कर्मचारियों के जीपीएफ खातों का रखरखाव:
यह कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य सरकार (समूह डी कर्मचारियों के अलावा) के कर्मचारियों के जीपीएफ रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। नौकरी की अवधि में कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते में क्रेडिट और निकासी की पोस्टिंग शामिल है। कार्यालय क्रेडिट पर साल के अंत में शेष राशि, निकासी की पोस्टिंग और सब्सक्राइबरों द्वारा फंड से बाहर किए गए और मिसिंग क्रेडिट और डेबिट के समायोजन के साथ वार्षिक जीपीएफ स्टेटमेंट भी जारी करता है। इसके अलावा, व्यक्तिगत ग्राहकों के खातों में वार्षिक ब्याज के प्राधिकरण के साथ गणना और सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु के मामले में ग्राहकों के अंतिम भुगतान के मामलों का प्राधिकरण भी किया जाता है।
2. अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के जीपीएफ खातों का रखरखाव।
यह कार्यालय मध्य प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए उपर अंक 1 पर दिये गए सभी कार्यों को भी करता है।
3. पेंशन दावों का सत्यापन और पेंशन लाभ का प्राधिकरण:
यह कार्यालय कर्मचारियों के निम्न वर्ग से संबंधित पेंशन दावों के सत्यापन के लिए पूरा करता है: -
- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मध्य प्रदेश में तैनात हैं
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- विधायक
- आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) बंदियों का रखरखाव
- स्वतंत्रता सेनानी
- मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों में पेंशन हस्तांतरण के मामले या इसके विपरीत
- पुरानी योजना पेंशन मामलों के अवशिष्ट कार्य
- राहत के आदेश
- लोकायुक्त / उप-लोकायुक्त