सामान्य भविष्य निधि के बारे में

महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी ) - द्वितीय , मध्य प्रदेश, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का एक हिस्सा है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की धारा 10 (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के अनुसार, महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी ) - द्वितीय अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और मध्य प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों के अंशदायी / सामान्य भविष्य निधि खाते के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है ।

पेंशन

यह कार्यालय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, मंडल लेखाकारों, स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य विधानमंडल के पूर्व सदस्यों और राज्य पेंशन खातों के संकलन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पेंशन लाभ के लिए अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार है।