महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ) - II, मध्य प्रदेश का कार्यालय, जो लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का एक हिस्सा है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 10 के साथ, (लेखा एवं हकदारी ) - II, मध्य प्रदेश ग्वालियर तथा भोपाल स्थित शाखा कार्यालय अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और मध्य प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों के सामान्य / अंशदायी भविष्य निधि खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

यह कार्यालय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, मंडल लेखाकारों, स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य विधानमंडल के भूतपूर्व सदस्यों और राज्य पेंशन के संकलन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पेंशन लाभ के लिए अधिकृत करने के लिए भी जिम्मेदार है।

महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) - II, मध्य प्रदेश, ग्वालियर का कार्यालय मई -1985 में अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया। यह ग्वालियर में झांसी रोड पर स्थित लेखा भवन और भोपाल के अरेरा हिल्स में एक शाखा कार्यालय में स्थित है।