हरियाणा सिविल सेवा (GPF) नियम, 2016 के नियम 29
(ए) अंतिम भुगतान पर ब्याज का भुगतान। -
(१) सभी प्रकार से आवेदन जमा करने की तिथि से दो महीने के भीतर ग्राहक या पात्र परिवार के अंगारे / नामांकित व्यक्ति को अंतिम भुगतान किया जाएगा।
(२) इन नियमों के तहत स्वीकार्य अंतिम भुगतान के समय, यदि प्राधिकरण प्रधान महालेखाकार (A & E) द्वारा जारी किया जाता है, हरियाणा महीने के १५ तारीख तक, फंड बैलेंस पर पूर्ववर्ती महीने तक ब्याज स्वीकार्य होगा, यदि प्राधिकरण एक महीने की 15 तारीख के बाद जारी किया जाता है, उस महीने के लिए ब्याज देय होगा, बशर्ते भुगतान सफल महीने के पहले दिन या उसके बाद किया जाएगा।
(३) यदि न्यायालय ने आदेश दिया है कि भुगतान की विलंबित अवधि के लिए ग्राहक को ब्याज का भुगतान किया जाए और न्यायालय के आदेशों को अंतिम रूप दिया गया है या उसे सक्षम कानूनी प्राधिकारी द्वारा यह सूचित किया गया है कि मामला अपील के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ब्याज का भुगतान, लिखित में कारणों को दर्ज करने के बाद, ग्राहक और कार्रवाई के लिए किया जा सकता है, यदि आवश्यक हो, तो ब्याज के दायित्व से बचने के लिए नियम 30 के उप नियम (1) और (2) के अनुसार लिया जा सकता है।
(4) एक ग्राहक, जिसे सेवा से बर्खास्त या हटा दिया गया है, जिसकी बर्खास्तगी / निष्कासन के खिलाफ अपील विभाग में लंबित है, उसके जीपीएफ खाते में शेष तब तक अधिकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी अपील पर निर्णय की पुष्टि करने या आयु प्राप्त करने के अंतिम आदेश नहीं आते हैं। जो भी पहले हो, सुपरनेशन का। हालाँकि, ब्याज का भुगतान पूर्ववर्ती महीने तक किया जाएगा, जिसमें अंतिम भुगतान किया जाता है, बशर्ते कि उसकी अपील पर पारित अंतिम आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर सामान्य भविष्य निधि राशि के अंतिम भुगतान के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जाए। या अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के बाद, जो भी पहले हो।
(बी) सेवा छोड़ने पर अंतिम भुगतान पर ब्याज
जो भी कारण पर सेवा छोड़ने के मामले में, सब्सक्राइबर अंतिम महीने तक के अंतिम भुगतान पर ब्याज का हकदार है जिसमें अंतिम भुगतान किया जाता है। ग्राहक निर्धारित अवधि के भीतर GPF खाते की राशि के अंतिम भुगतान के लिए निर्धारित फॉर्म में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, अर्थात्
 (i) जो भी कारण पर छोड़ने की सेवा की तारीख से एक महीने; तथा
(ii) सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने पहले।
(सी) गायब या मृत ग्राहक के परिवार को अंतिम भुगतान पर ब्याज। final
(1) एक ग्राहक जो सेवा में रहते हुए गायब हो जाता है, के संबंध में, परिवार / नामित (ओं) को अंतिम भुगतान किए जाने के पहले के महीने तक के ब्याज के हकदार हैं। परिवार / नामांकित व्यक्ति को अंतिम रूप के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा
पुलिस विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर सामान्य भविष्य निधि राशि का भुगतान, कि ग्राहक उनके द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बाद भी पता नहीं लगाया गया है।
(2) ग्राहक की सेवा में मृत्यु के मामले में, परिवार / नामांकित व्यक्ति पूर्ववर्ती महीने तक ब्याज के हकदार हैं, जिसमें अंतिम भुगतान किया जाता है, बशर्ते परिवार / नामांकित व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत करेगा। सब्सक्राइबर की मृत्यु की तारीख से एक महीने के भीतर सामान्य भविष्य निधि राशि के अंतिम भुगतान के लिए निर्धारित फॉर्म।
(घ) यदि आवेदन समय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो विलंबित अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं। for
(1) जीपीएफ खाते की राशि के अंतिम भुगतान के लिए, ग्राहक या परिवार / नॉमिनी (एस), जैसा भी मामला हो, निर्धारित अवधि के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण किए गए निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय का
संबंधित, असफल जो आवेदन जमा करने की देरी अवधि के लिए ब्याज स्वीकार्य नहीं होगा।
(2) संबंधित कार्यालय प्रमुख के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की तारीख को इस उद्देश्य के लिए आवेदन की तारीख माना जाएगा। आवेदन जमा करने में देरी के मामले में, इस उद्देश्य के लिए एक महीने का अंश पूरे महीने के रूप में माना जाएगा।
नियम 30 (1) अंतिम भुगतान के समय, छह माह की अवधि तक फंड शेष पर ब्याज का भुगतान प्रधान महालेखाकार (A & E), हरियाणा द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, छह महीने की अवधि को तत्काल सफल महीने को छोड़कर कहा जाएगा, अर्थात जब सेवा छोड़ने का दिन मई के महीने में आता है, तो छह महीने की अवधि जुलाई से दिसंबर तक होगी और जून से नहीं नवंबर को।