विंग (स्कंध) में निम्नलिखित अनुभाग शामिल हैं:-

  • मुख्यालय अनुभाग।
  • निवासी लेखापरीक्षा पार्टी, राज्य ऊर्जा उपयोगिताएं, कोलकाता (आरएपी/एसपीयू)।
  • निवासी लेखापरीक्षा कार्यालय, कलकत्ता राज्य परिवहन निगम, कोलकाता (आरएओ/सीएसटीसी)।
  • निवासी लेखापरीक्षा कार्यालय, हुगली नदी ब्रिज कमीश्नर (एचआरबीसी)।
  • पेरिपेटिक ऑडिट पार्टी (पीएपी)।

    कार्य:
  • समग्र रूप से एएमजी-IV  विंग का प्रशासन और समन्वय कार्य, एएमजी-IV विंग के अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित मामले, लेखापरीक्षा पार्टियों एवं निरीक्षण अधिकारियों के कार्यक्रमों की तैयारी और सरकारी कंपनियों/वैधानिक निगमों/स्वायत्त निकाय से संबंधित सभी मामले आदि।
  • IV विंग के वार्षिक लेखापरीक्षा योजना का क्रियान्वयन एवं निगरानी।
  • अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा योजना पर आधारित विशेष रूप से पेरिपेटिक ऑडिट पार्टी एवं निरीक्षण अधिकारियों के लिए व. उपमहालेखाकार (एएमजी-IV)/उपमहालेखाकार (एएमजी-IV) के अनुमोदन के लिए दौरा कार्यक्रम तैयार करना।
  • लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा दौरा की जाने वाली लेखापरीक्षा इकाइयों को सूचना पत्र जारी करना, जिसमें पार्टियों द्वारा लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड और जानकारी प्रदान करने के निर्देश होंगे।
  • फील्ड पार्टी द्वारा प्रस्तुत अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी कंपनियों/वैधानिक निगमों/स्वायत्त निकाय से संबंधित निरीक्षण रिपोर्टों का संपादन और जारी करना।
  • निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन और अनुसरण पर तब तक नजर रखना जब तक कि निरीक्षण रिपोर्ट के सभी पैराग्राफ पूरी तरह से निपट न जाएं और रिपोर्ट बंद न हो जाएं।
  • आपत्ति पुस्तिका, प्रगति रजिस्टर, बकाया पैराग्राफ रजिस्टर, नि.प्र. प्रगति नियंत्रण रजिस्टर, नि.प्र. चयन रजिस्टर, लेखा चयन रजिस्टर, कैलेंडर ऑफ़ रिटर्न, आकस्मिक अवकाश रजिस्टर तथा आवक एवं जावक पत्र रजिस्टरों का रख-रखाव।
  • महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं के रजिस्टर (आरआईपी) तथा प्रेस क्लिपिंग का रजिस्टर (आरपीसी) तथा आरआईपी/आरपीसी में लेखापरीक्षा के रिजल्ट के रिकॉर्डिंग का रख-रखाव। दौरा डायरी कार्यक्रमों तथा आकस्मिक अवकाश रजिस्टर के अनुसार पर्यवेक्षक अधिकारियों सहित लेखापरीक्षा पार्टी के सदस्यों के टी.ए. बिलों की जांच।
  • अंतिम रूप देने तथा अनुमोदन हेतु मुख्यालय को आगे प्रेषित करने के लिए पीएपी द्वारा प्रस्तुत निगमों (अर्थात् कलकत्ता राज्य परिवहन निगम, उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम तथा दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम), स्वायत्त निकायों (एचआरबीसी, डब्ल्यूईबीआरईडीए) तथा वैधानिक निगमों/पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक कमीशन) के सन्दर्भ में मसौदा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जांच ।
  • सरकार के साथ साथ विधानसभा के समक्ष रखने के लिए प्रबंधन की अनुमोदित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर)जारी करना।
  • एसएआर प्रस्तुत करने की तिथि के संबंध में विधानसभा के साथ संपर्क बनाए रखना।
  • सरकारी कंपनियों तथा संवैधानिक निगमों के निदेशक मंडल की बैठक के एजेंडा कागजात तथा कार्यवृत्त की जांच तथा साथ ही आवश्यक अनुपालना हेतु बोर्ड कार्यवृत्त रजिस्टर में दर्ज किए गए लेखापरीक्षा टीम के जांच के परिणाम की समीक्षा ।
  • उस निकाय/संस्थान से लेखापरीक्षा शुल्क की वसूली जहाँ सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है (जैसे: कलकत्ता राज्य परिवहन निगम, दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम, उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम, पश्चिम बंगाल बिद्युत नियामक कमीशन तथा स्वायत्त निकायों (एचआरबीसी)।

 

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