समूह अधिकारी प्रभार: श्री सतीश एम, उपमहालेखाकार

  1. समन्वय शाखा (समन्वय एवं मुख्या.I)

निम्नलिखित विभागों के नि.प्र. की जांच:

  • पर्यावरण
  • विज्ञान व तकीनीकी तथा जैव प्रौद्योगिकी
  •  

v.  समन्वय शाखा को एएमजी-II के मुख्यालय/नियंत्रक शाखा के रूप में नामित किया गया है क्योंकि यही समूह अधिकारी की ओर से एएमजी-II के अन्दर श्रमशक्ति को नियंत्रित करता है। इस शाखा के विभिन्न कार्य निम्नलिखित है:

v. जोखिम मूल्यांकन पद्धति का अनुसरण करते हुए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को तैयार एवं क्रियान्वित करना।

v. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु लेखापरीक्षा दौरा कार्यक्रम तैयार करना।

v. इकाइयों को पीएपी द्वारा लेखापरीक्षा के संचालन के बारे में सूचित करना तथा उन्हें लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक अभिलेखों एवं सूचनाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश देना।

v. आवधिक रिपोर्टों और रिटर्न को संसाधित करना तथा कार्यालय के नामित स्कंध और सीएजी मुख्यालय में जमा करना।

v. एएमजी-II के भीतर श्रमशक्ति की तैनाती/पुनः तैनाती

v. शिकायतों का निपटान (एएमजी-II समूह के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त), यदि कोई हो;

v. लेखापरीक्षा/पुर्न लेखापरीक्षा/विशेष लेखापरीक्षा आदि के लिए प्राथमिकता के आधार पर लेखापरीक्षा इकाइयों का निर्धारण;

v. एएमजी-II की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन और संकाय समर्थन सहित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नामांकन, शेड्यूलिंग और प्रबंधन के संबंध में प्रशासन स्कंध के बीच समन्वय

v. तीन विभागों के साथ, एसीएम त्रैमासिक बैठकें आयोजित करना।

v. एएमजी-II की छुट्टी एवं संबंधित मामलों का रखरखाव और रिपोर्टिंग समाचार पत्र/प्रेस क्लिपिंग का रखरखाव एवं विश्लेषण।

v. प्रासंगिक आतंरिक नियंत्रण दस्तावेजों जैसे आपत्ति पुस्तिका, नियंत्रण रजिस्टर, समायोजन रजिस्टर एवं अन्य रिटर्न का रखरखाव।

v. सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रश्नों का प्रसंस्करण

b. तीन विभागों के नि.प्र. का प्रसंस्करण करना तथा नि.प्र. जारी करना।

       डीसीए तथा पीए के रिपोर्ट का प्रसंस्करण तथा अंतिम रूप देना।

 समूह अधिकारियों या महालेखाकार द्वारा निर्धारित/सौंपे गए अन्य सभी कार्य/उत्तरदायित्व।

  1. रिपोर्ट जांच शाखा (मुख्या.II)

जाँच शाखा को निम्नलिखित विभाग सौंपे गए हैं।

  • सूक्ष्म, लघु व मध्यमउद्यम व वस्त्र उद्योग
  • सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण
  • उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम

v.निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और जारी रखने का रखरखाव।

v. मसौदा निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति, रिकार्डिंग, सत्यापन और प्रसारण;

v. अनुमोदित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समय पर प्राप्ति, रिकार्डिंग और जारी करना;

v. ब्राडशीट उत्तरों का प्रसंस्करण;

v. तीन अनुभागों के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकें/द्विपक्षीय बैठकें आयोजित करना।

v. समूह अधिकारी के अनुमोदन हेतु मसौदा निरीक्षण प्रतिवेदन की जांच।

v. मसौदा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) की जांच तथा एएमजी-II समूह के अधीन पीएसयू एवं एबी के सन्दर्भ में लेखों पर अभ्युक्तियाँ।

v.  अनुमोदन हेतु मुख्यालय को मसौदा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) तथा लेखों पर अभ्युक्तियों को भेजना जैसा आवश्यक हो।

v. विधानसभा के समक्ष रखने हेतु सरकार को अनुमोदित एसएआर जारी करना।

v. इकाइयों को लेखापरीक्षा का काम सौंपना।

v. लेखापरीक्षा शुल्क के दावों को संसाधित करना तथा तरजीह देना तथा प्राप्त होने पर उसे आहरण और संवितरण अधिकारी, का. प्र. महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल को भेजना।

v. समूह अधिकारी या महालेखाकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य/ज़िम्मेदारी।

 

 

 

 

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