भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल निम्नलिखित क्षेत्रों की लेखापरीक्षा करते हैं:

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-I (लेखापरीक्षा क्षेत्र)

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 14 और धारा 19 के अंतर्गत निम्नलिखित विभागों की लेखा परीक्षा कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग समूह के तहत एएमजी-1 (लेखापरीक्षा क्षेत्र) स्कंध के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आते हैं।

  1.  
  2. विपणन
  3. संसाधन विकास
  4. प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी
  5.  
  6. और आपूर्ति
  7. मामले
  8.  

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल (महा.) चार शीर्ष लेखापरीक्षा योग्य संस्थाओं की लेखापरीक्षा करते हैं जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रणाधीन 156 शीर्ष, लेखापरीक्षा और कार्यान्वयन इकाइयां, 9 स्वायत्त निकाय, 34 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और 22 डीएमएफटी शामिल हैं।

एएमजी-II के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त संस्थाओं के संबंध में निम्नानुसार विभिन्न लेखापरीक्षाएं समायोजित हैं:

  • लेखापरीक्षा
    • अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा;
    • प्राधिकरणों के एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर)।
  •   एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 19 और 20 के तहत अनुपालन लेखापरीक्षा
  • लेखापरीक्षा
  • अनुपालन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III (एएमजी-III) राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है जो तीन समूहों वर्गीकृत हैं यथा, 1. लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी एवं पीएचईडी); 2. जल संसाधन (आई & डब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरआईडीडी); 3. संस्कृति और पर्यटन (आई&सीए और पर्यटन विभाग)। इन तीन समूहों के अंतर्गत चार (04) अभियांत्रिकी (engineering) और दो (02) गैर-अभियांत्रिकी विभागों सहित छह (06) विभाग; तेरह (13) स्वायत्त निकाय और आठ (08) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-IV

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-IV (एएमजी-IV) राज्य सरकार के चार विभागों नामतः (i) परिवहन विभाग (ii) विद्युत विभाग (iii) गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग और (iv) सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की लेखापरीक्षा से संबंधित है। इन चार विभागों के अंतर्गत 254 लेखापरीक्षा इकाइयां हैं, जिनमें चार (4) शीर्ष इकाइयां, 25 लेखापरीक्षा इकाइयां और 225 कार्यान्वयन इकाइयां शामिल हैं।

 

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