लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-I (प्रशासन )
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल की वेबसाइट का यह भाग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अपेक्षित सूचना का प्रसार करने के लिए उपलब्ध है। यहां दी गई जानकारी सीजीओ कॉम्प्लेक्स, तृतीय एमएसओ भवन, डीएफ ब्लॉक, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकाता-700 064 में स्थित महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल के संबंध में है। महालेखाकार ने कार्यालय में इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है। इस भाग में उपलब्ध सूचना उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रसार के प्रयोजनों के लिए है। हालांकि, किसी भी तरीके से इसका उपयोग करने से पहले पीआईओ से इसे सत्यापित कराना उचित है।
आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया
कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के तहत कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वेबपेज के इस भाग में दिए गए विवरणानुसार उसके द्वारा लिखित रूप में अंग्रेजी या हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अनुरोध किया जाना है।
आवेदन पत्र का प्रारूप
आवेदक द्वारा पत्राचार किये जाने हेतु अपना नाम और पता, टेलीफोन नंबर (वैकल्पिक) तथा संख्या और तिथि, आदि सहित विशिष्ट जानकारी, यदि व्यवहार्य हो, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
उक्त शुल्क का भुगतान उचित रसीद सहित नकद में ‘पीएओ (लेखापरीक्षा), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. & ह.), प. बं.’ (‘PAO(Audit), O/o the Pr. A.G(A&E), W.B. ’) के नामे बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/भारतीय डाक आदेश के माध्यम से किया जा सकता है।
शुल्क
शुल्क की मात्रा: – धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ ऊपर उल्लिखित दस रुपये का आवेदन शुल्क होगा। अन्यथा अनुरोध को एक वैध अनुरोध के रूप में नहीं माना जाएगा और कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी।
धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा:
- निर्मित पृष्ठ या उसकी प्रतिलिपि के लिए दो रुपये (ए-4 या ए-3 आकार के कागज़ सहित)
- आकार के कागज़ में प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य
- या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य, और
- का निरीक्षण किये जाने हेतु, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं एवं तत्पश्चात् प्रत्येक घंटे के लिए पाँच रुपये का शुल्क।
उक्त शुल्क का भुगतान उचित रसीद सहित नकद में ‘पीएओ (लेखापरीक्षा), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. & ह.), प. बं.’ (‘PAO (Audit), O/o the Pr. A.G(A&E), W.B. ’) के नामे बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/भारतीय डाक आदेश के माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन और शुल्क के लिए रसीद की व्यवस्था
आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था पश्चिम बंगाल कार्यालय के महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) के प्राप्ति अनुभाग में की गई है। आवेदक द्वारा प्रक्रियानुसार अपेक्षित शुल्क भेजी या डाक माध्यम से प्रेषित की जा सकती है।
सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
सीपीआईओ - वरिष्ठ उप महालेखाकार/एएमजी-I (प्रशासन) (कार्यालयाध्यक्ष होने के बतौर)
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी: महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल
संपर्क विवरण-
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, तृतीय एमएसओ बिल्डिंग, डीएफ ब्लॉक, सेक्टर-I, साल्ट लेक,
कोलकाता-700 064 दूरभाष- 033-23347852
आरटीआई अधिनियम के तहत सक्रिय प्रकटीकरण (डाउनलोड)
आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदान की गई जानकारी पर वार्षिक/त्रैमासिक रिटर्न
- 30.09.2023 को समाप्त अवधि के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदान की गई जानकारी पर त्रैमासिक रिटर्न
- 30.06.2023 को समाप्त अवधि के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदान की गई जानकारी पर त्रैमासिक रिटर्न
- 31.12.2022 को समाप्त अवधि के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदान की गई जानकारी पर त्रैमासिक रिटर्न
- 30.09.2022 को समाप्त अवधि के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदान की गई जानकारी पर त्रैमासिक रिटर्न
- 30.06.2022 को समाप्त अवधि के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदान की गई जानकारी पर त्रैमासिक रिटर्न
- वर्ष 2021-22 के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदान की गई जानकारी पर वार्षिक रिपोर्ट