परिचय

एएमजी-III सी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता, लेखा संहिता भाग-III तथा वित्तीय नियमों/विभागीय संहिता/ राज्य सरकार की नियमावली तथा एम.एस.ओ. (लेखापरीक्षा) तथा एम.एस. ओ. (ले. व हक़.) तथा लेखापरीक्षा और लेखा विनियमावली में उपलब्ध नि.व मले.प. के आदेशों के अनुसार निहित प्रावधानों के अनुसार तीन कलस्टरों के अधीन समूहीकृत राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों/स्वागत निकायों जैसे 1.लोक निर्माण, 2.जल संसाधन, 3.संस्कृति एवं पर्यटन के लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है।

इन तीन कलस्टरों के अधीन छः (06) विभाग [चार (04) इंजीनियरिंग, दो (02) गैर इंजीनियरिंग] तथा तेरह (13) स्वायत्त निकाएं तथा आठ (08) पीएसयू हैं। एएमजी-III विंग मुख्यालय-I (समन्वय सहित), II  व III, वित्तीय लेखापरीक्षा विंग (एफएडब्ल्यू) शामिल है। निवासी लेखापरीक्षा कार्यालय/हुगली नदी ब्रिज कमीश्नर (एचआरबीसी), फील्ड ऑडिट पार्टी (एफएपी) समूह अधिकारी के नियंत्रण में होते हैं।

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