समूह प्रभारी अधिकारी: श्री एस सुरेश कुमार, उपमहालेखाकार मुख्यालय-I

            शाखा अधिकारी: श्री राधारमण जश, व. लेखापरीक्षा अधिकारी

                 टेलीफोन सं. (033)-2358-6886/92 (एक्सटेंशन -203)

मुख्यालय-I

शाखा अधिकारी: श्री राधारमण जश, व. लेखापरीक्षा अधिकारी

टेलीफोन सं. (033)-2358-6886/92 (एक्सटेंशन -203)

 

समन्वय

कार्य:

  • III के कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति तथा अवकाश के मामले सहित समग्र स्कंध (विंग) के प्रशासनिक मामलों से संबंधित सभी मामलों का निपटान। (ii) वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करना। त्रैमासिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम तैयार करना। (iii) लेखापरीक्षा पार्टियों के अग्रिम टी.ए. दावे का प्रसंस्करण तथा दौरा डायरी/कार्यक्रमों के अनुसार टी.ए. बिल समायोजन की जांच। (iv) एएमजी-III के वार्षिक बजट एवं कर्मचारी प्रस्ताव तैयार करना। (v) एएमजी-III से संबंधित त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक रिपोर्ट एवं रिटर्न तैयार करना। (vi) अन्य अनुभागों तथा विभागों के साथ-साथ लेखापरीक्षा दलों के साथ समन्वय। (vii)  मुख्यालय एवं अन्य विभागों के निर्देश सहित सामान्य प्रवृत्ति के नीतिगत मामले। (viii) आर.टी.आई प्रशिक्षण, इन-हाउस प्रशिक्षण तथा आईटी से संबंधित मामलों का निपटान। (ix) आईटी हार्डवेयर से संबंधित सभी डाटाबेस का रखरखाव। (x) आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार मासिक बैकअप।


लेखा अनुभाग:

कार्य:

  • III के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अधीन पीएसयू तथा स्वायत्त निकायों के लेखों की जाँच एवं प्रमाणन करना तथा इसके अलावा अग्रेत्तर संप्रेषण। (ii) ले. व हक़. कार्यालय द्वारा तैयार किए जल संसाधन पर प्राकृतिक संसाधन लेखा (एसआरए) के लिए वैधता तथा सीमित सत्यापन करना। (iii) रिपोर्ट तैयार करना तदुपरांत ले. व हक़. कार्यालय को प्रस्तुत करना।

 

 

 

मुख्यालय-II

शाखा अधिकारी: श्री राजीव रंजन, व. लेखापरीक्षा अधिकारी

टेलीफोन सं. : (033)-2359-3962 (एक्सटेंशन-204)

कार्य: (i) लोक निर्माण विभाग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित ओआईओएस तथा तथ्यों के विवरण के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रसंस्करण, संपादन, जांच तथा जारी करना। (ii) संभावित डी.पी/त.वि. की पहचान करना तथा उन्हें तत्काल सभी उपलब्ध प्रमुख दस्तावेजों (के.डी.) तथा संबंधित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट अनुभाग को भेजना। (iii) नि.प्र./पैरों का अनुसरण (iv) इकाइयों के साथ लेखापरीक्षा समिति बैठकों/द्विपक्षीय बैठकों (v) पुराने नि.प्र. की समीक्षा

मुख्यालय-III

शाखा अधिकारी: श्री आलोक सिंह, व. लेखापरीक्षा अधिकारी

टेलीफोन सं. (033)-2359-3962 (एक्सटेंशन-309)

कार्य: (i) ओआईओएस तथा तथ्यों के विवरण (एसओएफ) के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रसंस्करण, संपादन, जांच तथा जारी करना जो निम्नलिखित सिंचाई व जलमार्ग विभाग, जल संसाधन जांच एवं विकास विभाग तथा सूचना व सांस्कृतिक मामलों तथा पर्यटन विभाग से संबंधित है। ii) संभावित डी.पी/त.वि. की पहचान करना तथा उन्हें तत्काल सभी उपलब्ध प्रमुख दस्तावेजों (के.डी.) तथा संबंधित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट अनुभाग को भेजना। (iii) नि.प्र./पैरों का अनुसरण (iv) इकाइयों के साथ लेखापरीक्षा समिति बैठकों/द्विपक्षीय बैठकों (v) पुराने नि.प्र. की समीक्षा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा विंग (एफएडब्ल्यू)

शाखा अधिकारी: श्री राधारमण जश, व.लेखापरीक्षा अधिकारी

टेलीफोन सं. (033)-2359-3962 (एक्सटेंशन-203)

 

कार्य: (i) अन्य अनुभागों तथा विभागों के साथ साथ निरीक्षण पार्टियों तथा वाणिज्यिक लेखापरीक्षा पार्टियों/ एफएपी– I से V) के साथ समन्वय तथा एफएपी के कार्य का अनुसरण करना (ii) लेखापरीक्षा वाउचर तथा लेखापरीक्षा नोट/मेमो जारी करना तथा उन्हें संबंधित अनुभाग के साथ ही उसकी एक प्रति प्र. महालेखाकार (ले. व हक़.) को भेजना तथा उसके पश्चात सभी संबंधित के साथ पत्राचार करना। (iii) आपत्ति पुस्तिका का रख-रखाव, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु संभावित सामग्री का चयन (iv) केन्द्रीय/राज्य सरकार तथा अधीनस्थ प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए स्वीकृत्तियों तथा साथ ही संविदा अनुबंधों के प्रतियों को प्राप्त करना तथा एमएसओ (लेखापरीक्षा) में संबंधित निर्देशों के अनुपालन में उनकी जांच करना। (v) स्वीकृत्तियों/अनुबंधों/वाउचरों/प्रपत्रों के लेखापरीक्षा में उठाये गए आपत्तियों को संबंधित अनुभाग के साथ प्र.मले. (ले. व हक़.), प.बं. की एक प्रति संप्रेषित करना। (vi) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु प्रसंस्करण सामग्री तथा उपमहालेखाकार (एएमजी-III) को प्रस्तुत करना, (vii) केन्द्रीय, केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं के संचालन हेतु पोर्ट-फोलियो रजिस्टर का रख-रखाव तथा समीक्षा। (viii) विभागीय अधिकारियों को जारी किए गए आपत्ति मेमो सम्मिलित इत्यादि फाइलों की समीक्षा।

 

हुगली नदी सेतु कमीश्नर (एचआरबीसी)

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी: श्री शुभाशीष बसु, व. लेखापरीक्षा अधिकारी

टेलीफोन सं. (033)-2253-4119

  • हुगली नदी सेतु अधिनियम,1969 के अधीन स्थापित हुगली नदी सेतु कमीश्नर (एचआरबीसी) नाम से, राज्य स्वायत्त निकाय के लेखों एवं कार्य विवरण के लेखापरीक्षा के लिए का. महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) प.बं. के एएमजी-III विंग के अधीन कार्यरत आरएओ/एचआरबीसी उत्तरदायी हैं।
  • उपरोक्त के अतिरिक्त आरएओ/एचआरबीसी एएमजी-III/मुख्या.I (समन्वय) के माध्यम से रवीन्द्र सेतु कमीश्नर (सीआरएस) के अनुपालना एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के योजना/कार्यक्रम भी सौंपा गया है।
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