Pension Information
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- Model Guidelines for processing pension papers
- Processing of Pension Application
- Do&039s and Don&039ts for Pension
- Authorisation of Pension
- Class of Pension
- Pension-check List
-
List of State Govt Employees Retiring within one year
- List of State Govt Employees Retiring within six Months
पेंशन मामले
सीएसएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 61 के उप नियमों (1) और (4) के अनुसार, कार्यालय प्रमुख को महालेखाकार कार्यालय (ए एंड ई) शिमला, छह को निर्धारित प्रपत्रों के साथ पेंशन प्रकरण भेजने की आवश्यकता होती है। सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के महीनों पहले। इस प्रकार पेंशन मामले को हमेशा पीआर कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। महालेखाकार / महालेखाकार (A & E) शिमला, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने पहले और निम्नलिखित मामले पेंशन मामले के साथ भेजे जाने चाहिए:
- सेवानिवृत्ति के आदेश और विभागीय डेटा शीट की प्रतिलिपि कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित की जाती है।
- पेंशन के हंगामे के मामले में (निम्नलिखित पैरा 1.3 में अलग से उल्लेख किया गया है)। (ए) मेडिकल परीक्षा के बिना फॉर्म-आई कमिटेशन उन दोनों द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लिखित तारीखों के साथ रिटायर और पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। (बी) फॉर्म- II: रिटायर और पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित चिकित्सा परीक्षा की तारीखों के साथ स्पष्ट रूप से उन दोनों द्वारा उल्लिखित
- फॉर्म -3: पेंशनभोगी द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित।
- फॉर्म -5: पेंशनभोगी द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित।
- फॉर्म -7: कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित और हस्ताक्षरित विधिवत।
- कार्यालय प्रमुख द्वारा संयुक्त फोटो (पासपोर्ट आकार) की तीन प्रतियां।
पारिवारिक पेंशन मामले / दोहन में मृत्यु
यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो पारिवारिक पेंशन के लिए उसका मामला मृत्यु की घटना के बाद जल्द से जल्द महालेखाकार कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। परिवार पेंशन मामलों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जाने चाहिए:
- मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- विभागीय डाटा शीट का विधिवत कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापन किया जाता है।
- फॉर्म -12: मृत्यु ग्रेच्युटी के अनुदान के लिए दावेदार / अभिभावक द्वारा उचित रूप से भरा और हस्ताक्षरित।
- फॉर्म -14: परिवार पेंशन के अनुदान के लिए दावेदार / अभिभावक द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित।
- फॉर्म -18: कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित और हस्ताक्षरित विधिवत।
- मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए नामांकन की सत्यापित प्रति यदि कोई हो।
- नाबालिगों / मानसिक रूप से मंद बच्चों के मामले में संरक्षकता प्रमाणपत्र।
- दावेदार / अभिभावक के तीन पासपोर्ट आकार के फोटो
- नमूना हस्ताक्षर और पहचान के निशान विधिवत कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित।
रूपान्तरण
सीसीएस (पेंशन की कम्यूटेशन) नियम १ ९ Comm१ के तहत, सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के ४० फीसदी से अधिक नहीं होने वाली राशि पर काम कर सकते हैं। तदनुसार पेंशन के कम्यूटेशन के मामले में, विशेष मामले पर लागू होने वाले निम्न रूपों में से एक पेंशन मामले के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। रिटायर सरकारी कर्मचारी और कार्यालय प्रमुख द्वारा फॉर्म को विधिवत भरा जाना चाहिए। फॉर्म- I (बिना चिकित्सीय परीक्षण के)
- सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 35 के तहत सुपरनेशन पेंशन में
- सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 36 के तहत सेवानिवृत्त पेंशन में
- सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 39 के तहत मुआवजा पेंशन में फॉर्म- II (चिकित्सीय परीक्षण के बाद)
- सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम -38 के तहत अमान्य पेंशन
- सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम -40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन में
- सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता।
- यदि राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद कार्यालय प्रमुख द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति प्राप्त की जाती है।

