अपने पेंशन सम्बन्धी लाभों और सामान्य भविष्य निधि शेष बकायो के शीघ्र निपटन प्राप्त करने का पेंशन भोगियों का अधिकार
सचेतन-
सवीक्षा करने वाले व् प्राधिकार देने वाले अधिकारी के रूप में हमारे उत्तरदायित्व का
साक्ष्य में –
सेवा की उच्च गुणवत्ता मुहैया करने और बनाए रखने की हमारी वचनबद्धता के
हम संकल्प करते है
Ø सभी तरह से पूर्ण मामलो की प्राप्ति के दो माह के अंदर पेंशन सम्बन्धी लाभों और भविष्य निधि देयो का प्राधिकार देने का
Ø एक माह के अंदर अपुर्न्ताओ तथा कमियों के सम्बन्ध में संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करने और ऐसी कार्यवाही से लाभ भोगियो को अवगत कराए रखने का
Ø एक सप्ताह के अंदर सभी शिकायत मामलों की प्राप्ति की पावती देने का
Ø शिकायतों की प्राप्ति के दो माह के अंदर सेवानिवृत लाभों से सम्बन्धित शिकायतों के अंतिम उत्तर भेजने का
Ø प्राप्ति के तीन माह के अंदर सामान्य भविष्य निधि लेखे में अपूर्णताओं से सम्बंधित पत्राचार के अंतिम उत्तर भेजने का
Ø हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग पेंशन कक्ष को ओ.एम्. समय-समय पर जारी किए गए दायरे के भीतर आने वाली सभी पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन मामलों, जिनसे मृत्यु मामलों को वरियता दी जाती है का तत्परता से निपटारा
हम फिर संकल्प करते हैं –
Ø सभी हितधारको के लिए कार्यविधियों तथा प्रक्रियाओं के ज्ञान तथा सुचना अक उचित रूप से प्रचार करने का
आज बुधवार (दिन) 30 अप्रैल, 2003 (दिनांक, माह तथा वर्ष) को शिमला (स्थान)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)