एक अंशदाता सामान्य भविष्य निधि की राशि के लिए सदस्यता ले सकता है (सम्पूर्ण रुपयों में) जिसके लिए कम से कम 6% परिलब्धियों के अधीन और उसकी कुल आय से अधिक नहीं (यानी बेसिक पे + ग्रेड पे / D.A.)