निधि से ग्राहक के क्रेडिट पर शेष राशि से निकासी को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अनुमति दी जा सकती है:

  • साइट की खरीद या भवन अधिग्रहण, पुनर्निर्माण या अपने घर के मोचन के लिए।
  • स्वयं या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए।
  • शादी के उद्देश्य पर खर्च को पूरा करने के लिए।
  • कार / मोटर साइकिल / स्कूटर / मोपेड आदि की बुकिंग के लिए जमा करना
  • सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले या दस वर्ष से पहले किसी भी समय कर्मचारियों के लिए रियायत स्वीकार्य होगी या जब ग्राहक ने कुल सेवा के बीस साल पूरे कर लिए हों (टूटी हुई सेवा सहित यदि कोई हो) जो उप में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए पहले हो -नियम 1)। (नियम २४ (१))।
  • निकासी के लिए शर्तें

    केवल एक ही उद्देश्य के लिए एक वापसी की अनुमति है। प्रोविडेंट फंड से निकासी आमतौर पर ग्राहक के क्रेडिट के लिए बकाया राशि के पचहत्तर प्रतिशत या बकाया राशि से अधिक नहीं होगी। विभाग के प्रमुख ग्राहक की सेवा के अंतिम 12 महीनों के दौरान बिना किसी कारण बताए शेष के 90 प्रतिशत की निकासी को मंजूरी दे सकते हैं। इसका लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है।