सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद 15-05-2003 से पहले शामिल हुए, सभी पुन: नियोजित पेंशनभोगियों (योगदानकर्ता भविष्य निधि में प्रवेश के लिए पात्र के अलावा अन्य) और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी कोष की सदस्यता लेंगे।