GPF Information
- Eligibility to Join The Fund
- GPF Subscription
- New Allotment Cases
- Advances
- Withdrawals
- Final Closure
-
Annual Statement of Accounts
- Status of GPF Final Payment Settlement
- Status of GPF NRA Settlement
- Forwarding of Application
- GPF FP Authority
- Ledger Card
- Adjustment of Missing Credits
- Applications
- Provident Fund Balance
- GPF Calculation
- Full Want / Part Want / Unposted Report
-
Information for Subscriber/DDO
- Status of C &amp AG Complaint Cases
निधि से अग्रिम
नियम पुस्तिका में सूचीबद्ध खर्च को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के विवेक पर फंड में उसकी / उसके क्रेडिट के लिए खड़ी राशि से एक ग्राहक को अस्थायी अग्रिम दी जा सकती है।
मंजूरी के लिए शर्तें
नियमों की 5 वीं अनुसूची में निर्दिष्ट एक प्राधिकरण द्वारा लिखित में एक अनुमोदन आदेश होना चाहिए। अस्थायी अग्रिम, विशेष कारणों को छोड़कर, शेष राशि का 50% से अधिक उसके क्रेडिट पर नहीं होना चाहिए। पहली अग्रिम के आहरण की तारीख से 6 महीने के बाद ही 2 अग्रिम की मंजूरी दी जा सकती है, और इस तथ्य को अनुमोदन क्रम में प्रमाणित किया जाना चाहिए।
अग्रिमों की वसूली
अग्रिम संख्या के बराबर मासिक किस्तों में सब्सक्राइबर से अग्रिम वसूल किया जा सकता है क्योंकि अनुमोदन प्राधिकारी प्रत्यक्ष कर सकता है, लेकिन ऐसी संख्या 12 से कम नहीं होगी, जब तक कि ग्राहक चुनाव नहीं करता है, या 24/36 से अधिक नहीं होता है। जब कोई अग्रिम चल रहा होता है, तो इसे तब समेकित किया जाना चाहिए जब एक दूसरी अग्रिम स्वीकृत हो जाती है और अग्रिम की वसूली के लिए बाद की किस्तें समेकित राशि के संदर्भ में तय की जाएंगी। अस्थायी अग्रिमों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। TN GPF नियम के नियम 15 (1) के नीचे दिए गए नियम के अनुसार नियम 9 के अनुसार, पिछले चार महीनों की सेवा के दौरान GPF की सदस्यता / वापसी की कोई वसूली नहीं होगी। इसलिए, अग्रिम देने के लिए सक्षम अधिकारियों ने वसूली के लिए बस्तियों की संख्या 36 महीने की सीमा से अधिक नहीं होगी, ताकि सेवानिवृत्ति की तारीख से चार महीने पहले पूरी तरह से अग्रिम को पुनर्प्राप्त किया जा सके।

