लेखा अधिकारी पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद सीसीएस (पेंशन) 1972 के नियम 65 के तहत पेंशन और डीसीआरजी को और सीसीएस (पेंशन) 1972 के नियम 82 के तहत परिवार पेंशन को अधिकृत करेगा।