HPFR Vol.1 के नियम 10.13 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, नियमानुसार या अस्थायी पंच के लिए नियमों के अनुसार अग्रिम दिए जा सकते हैं। एच.पी. के वित्त विभाग की सामान्य या विशेष मंजूरी के तहत बिना किसी ठोस नियुक्ति के नौकर। सरकार। के लिये :-

  • एक घर का निर्माण।
  • घर की जमीन की खरीद।
  • एक घर की खरीद के लिए लिया गया एक निजी ऋण का पुनर्भुगतान, और
  • एमसीए और शिक्षा ऋण की खरीद।