क्या मैं परिवार की विधवा बेटी के लिए हकदार हूं? मेरे पति की मृत्यु मेरे पिता / माता की मृत्यु के बाद हुई।
हिमाचल प्रदेश सरकार स्पष्ट किया है कि विधवा / तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार होगी, अगर वह 17-4- 2009 में दिनांकित अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन अपने पिता की मृत्यु के समय विधवा / तलाकशुदा थी।
यदि पेंशनभोगी कार्यवाही से पहले मर जाता है तो क्या परिवार को 40% कम्यूटेशन का लाभ दिया जा सकता है?
नहीं
ए.जी. की कार्यालय 15 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटेशन हिस्से की बहाली के लिए कोई भी प्राधिकरण पीआर से आवश्यक है?
नहीं, कमिटेड पार्टिशन की बहाली पेंशन का वितरण किया जाना है के अनुसार अधिकार सीवीपी प्राधिकरण या हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देश समय-समय पर जारी किए जाते हैं।
ए जी के कार्यालय से आवश्यक 15 वर्ष के बाद पेंशन के कम्यूटेशन हिस्से की बहाली के लिए 15 वर्ष की अवधि कैसे होती है?
सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 साल पूरा होने पर बहाली या सीवीपी की वास्तविक प्राप्ति से 15 साल बाद जो भी बाद में हो।
क्या महंगाई राहत मूल मूल पेंशन पर या कम पेंशन के बाद कम्यूटेशन पर देय है?
मूल पेंशन पर डीआर देय हैI
क्या पेंशन कम्यूटेशन की कोई सीमा है?
हिमाचल प्रदेश सरकार के पेंशनरों की पेंशन का ४०% और हिमाचल प्रदेश राज्य के ५०% तक न्यायिक अधिकारी
क्या ग्रेच्युटी पर कोई अधिकतम सीमा है और यदि ऐसा है तो अधिकतम स्वीकार्य राशि क्या है।
दिनांक 3/3/2017 की अधिसूचना के अनुसार DCRG की अधिकतम सीमा 20.00 लाख होगी।
न्यूनतम और अधिकतम पेंशन / पारिवारिक पेंशन क्या है
न्यूनतम पेंशन Rs.9000 / -प्रति माह और अधिकतम, उच्चतम वेतन यानी 50% तक
2,24,100 / w.e.f. 1-1-2016 और न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 9000 / - है और अधिकतम 67230 (2,24,100 / - का 30%)