Pension Information
- About Pension Functions
- Kinds of Pension
- Family Pension
- Authority Responsible
- Model Guidelines for processing pension papers
- Processing of Pension Application
- Do&039s and Don&039ts for Pension
- Authorisation of Pension
- Class of Pension
- Pension-check List
-
List of State Govt Employees Retiring within one year
- List of State Govt Employees Retiring within six Months
सेवा पेंशन
- सुपरनेशन पेंशन
- रिटायरिंग पेंशन
- अमान्य पेंशन
- मुआवजा पेंशन
- अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन
- अनुकंपा भत्ता
- प्रो-रेट पेंशन
- पेंशन देयता
- सेवा ग्रेच्युटी
- अनंतिम पेंशन।
ग्रेच्युटी केस
- डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी राज्य सरकार के लिए स्वीकार्य है। कर्मचारी जो सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत सेवानिवृत्त होते हैं।
- 15.05.2003 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत मृत्यु सह सेवानिवृत्ति की ग्रेच्युटी या उसके बाद निधन हो गया है या मृत्यु हो गई है।
कम्यूटेशन केस
- सरकार। वे कर्मचारी जो CCS (पेंशन) नियम, 1972 के अध्याय V में संदर्भित पेंशन के किसी भी वर्ग के लिए हकदार हो सकते हैं या उन्हें अधिकृत कर सकते हैं।
पेंशन मामलों के बाहर
- अन्य राज्य सरकार। कर्मचारी H.P के किसी भी कोषागार से अपनी पेंशन का आहरण कर सकता है। सरकार। इस कार्यालय द्वारा संबंधित A.G. / PAG / पेंशन प्राधिकारी प्राधिकरण से विशेष मुहर के तहत प्राधिकरण की प्राप्ति के बाद PPO, ग्रेच्युटी अथॉरिटी और कम्यूटेशन अथॉरिटी संबंधित कार्यालय को जारी किए जाते हैं।

