• सेवानिवृत्ति पेंशन: अखिल भारतीय सेवा के सदस्य के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, १ ९ &२ और अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम १ ९ ५ for के नियम १६।
  • सेवानिवृत्त पेंशन: नियम 3 (1), (2) एच.पी. सिविल सर्विक्स (समयपूर्व सेवानिवृत्ति नियम) 1976 और अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम 1958 के नियम 178 के तहत।
  • अमान्य पेंशन: अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, १ ९ &२ और अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम १ ९ ५ Benefits के नियम १ule।
  • मुआवजा पेंशन: अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, नियम ३ ९ &२ और अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम १ ९ ५ for के नियम ० ९।
  • अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन: सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 40, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम 1958 के नियम।
  • अनुकंपा भत्ता: अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के लिए CCS (पेंशन) नियम, नियम १ ९ &२ और नियम ५१ अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम १ ९ ५ for के नियम ४१।
  • निधन / पारिवारिक पेंशन में मृत्यु: CCS (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम 1958 के नियम।
  • पेंशन की प्रतिपूर्ति: C.C.S. (पेंशन) नियम, 1981 और अखिल भारतीय सेवा के नियम 7 (पेंशन विनियमों के प्रतिनियुक्ति) के तहत प्रतिनियुक्ति। प्रो-राता पेंशन: सरकार के संबंध में।
  • नौकरों को स्थायी रूप से H.P के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकायों में स्थानांतरित कर दिया गया। सरकार। वित्त विभाग पत्र सं। फिन (C) A (3) -17 / 76-II दिनांक 05/07/1991 से समय-समय पर संशोधित। पेंशन देयता: सरकार द्वारा छुट्टी दी जाएगी। विभाग। जहां एक अधिकारी H.P के संदर्भ में उचित चैनल के माध्यम से स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानांतरित हो गया है।
  • सरकार। वित्त विभाग सं। फिन (१) ए (३) -१ 1 / 1६-द्वितीय दिनांक ०५/० 1/ ९ ६
  • सेवा ग्रेच्युटी: अनंतिम पेंशन / रिटायरिंग ग्रेच्युटी / फैमिली पेंशन /
  • डेथ ग्रेच्युटी: सीसीएस (पेंशन) नियम के नियम 69- अनंतिम पेंशन जहां विभाग या न्यायिक कार्यवाही लंबित हो सकती है। CCS (नियम) के नियम -80 क। पेंशन-नियम और अनंतिम पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी का उल्लंघन।