कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 में संघ और राज्य सरकारों के खातों को बनाए रखने के तरीके के बारे में बताया गया है। जिन प्रारूपों में खातों का रखरखाव किया जाना है, वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित किए जाते हैं।

राज्य सरकार एक स्वतंत्र लेखा इकाई है (केंद्र सरकार की तरह) प्रत्येक राज्य अपना खाता बनाता है। वित्त विभाग राज्य के बजट निर्माण और नकदी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। महालेखाकार (ले. व ह.) राज्य के लेखों को संकलित करता है और राज्य सरकार के मासिक और वार्षिक लेखे तैयार करता है। इसके अलावा कर्मचारी संबंधित लेखा कार्य जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों का भविष्य निधि (चतुर्थ श्रेणी के अलावा) भी इस कार्यालय द्वारा बनाए रखा जाता है।

वाउचर स्तर के कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत के साथ ही एमआईएस  के तहत कई अतिरिक्त सार्थक रिपोर्टें जैसे 'व्यय पर मासिक रिपोर्ट',  'डीडीओ-वार व्यय',  'केंद्रीय योजना और राज्य योजनाओं पर व्यय',  'खातों के सामंजस्य पर रिपोर्ट'  आवश्यक विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर जताई गई आपत्ति वाले बकाया संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर रिपोर्ट,  और 'प्रतीक्षित उपयोग प्रमाणपत्रों पर रिपोर्ट' आदि को मासिक खातों के मूल्य संवर्धन के रूप में भेजा जा रहा है। यह सरकार के वित्त के बारे में जानने और योजना बनाने में राज्य प्रशासन की मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

महालेखाकार कार्यालय (लेखा और हकदारी), गुजरात के रूप में हमारे कार्य इस प्रकार हैं:

राज्य खातों का संकलन और समेकन जिसमें शामिल हैं

  • मासिक सिविल खातों का संकलन
  • वार्षिक वित्त लेखा तैयार करना
  • विनियोग खातों की वार्षिक तैयारी
  • एक नज़र में लेखा की तैयारी

राज्य सरकार के कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी के अलावा) के सामान्य भविष्य निधि खातों का रखरखाव जिसमें शामिल हैं

  • अंशधारक के व्यक्तिगत खाता बही में क्रेडिट और निकासी की पोस्टिंग
  • अंशधारकों को क्रेडिट पर साल के अंत में शेष राशि दिखाते हुए वार्षिक जीपीएफ विवरण जारी करना
  • निधि में से अंशधारकों द्वारा निकासी और अग्रिमों की पोस्टिंग
  • मिसिंग क्रेडिट और डेबिट का समायोजन
  • अंशधारकों के व्यक्तिगत खातों में वार्षिक ब्याज की गणना और प्राधिकरण
  • सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु के मामले में ग्राहकों के अंतिम भुगतान के मामलों का प्राधिकरण

अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के जीपीएफ खातों का रखरखाव

आरबीआई के माध्यम से अंतर-सरकारी और अंतर-राज्य लेनदेन का समायोजन एवं नकदी निपटान