आरटीआई अधिनियम, 2005 

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) का नाम, डाक पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल आईडी नीचे है।

श्री डेनिस डेनियल, आईएएएस

उप महालेखाकार/प्रशासन एवं सीपीआईओ

महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हक)

रेस कोर्स रोड, राजकोट 360 001

टेलीफोन नंबर: 0281 2441110

फैक्स नंबर 0281 2456238

ईमेल आईडी: danield@cag.gov.in

 

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, डाक पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल आईडी निम्नानुसार है।

श्री आर.के.सोलंकी, आईए एवं एएस

महालेखाकार एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हक)

रेस कोर्स रोड, राजकोट 360 001

टेलीफोन नंबर: 0281 2476016

फैक्स नंबर 0281 2456238

ईमेल आईडी: agaegujarat@cag.gov.in

 

लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय का महालेखाकार होता है जो अगला उच्च प्राधिकारी होता है।

आरटीआई अधिनियम के तहत इस कार्यालय के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आरटीआई अधिनियम पर ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं

आरटीआई अधिनियम, 2005 के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आरटीआई अधिनियम, 2005 डाउनलोड कर सकते हैं

आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

 

1. सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ 10 रु. नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या इस कार्यालय के पीएओ (आईएडी) के नाम पर देय भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आवेदन शुल्क संलग्न करना होगा।

2. किसी भी दस्तावेज या ए-4 या ए-3 आकार के कागज की फोटोकॉपी उपलब्ध कराने के लिए 2 रु. प्रति पृष्ठ का शुल्क लिया जाएगा।

3. अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक एक घंटे (या उसके अंश) के लिए 5 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

4. ‘मासिक सिविल खातों’ सहित राज्य सरकार के वाउचर और अन्य संचार के लिए अनुरोध के मामले में, जिसकी राज्य सरकार प्रवर्तक है, अनुरोध को अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर याचिकाकर्ता को सूचित करते हुए संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

5. कार्यालय प्रबंधन से संबंधित दस्तावेजों के संबंध में, प्रत्येक कार्यालय द्वारा निकाली गई प्रशासनिक रिपोर्ट निर्धारित लागत पर उपलब्ध कराई जा सकती है। बजट विवरण, कल्याणकारी गतिविधि से संबंधित विवरण, मनोरंजन, अनुबंध के समापन के बाद निविदाओं आदि से संबंधित विवरण, पदोन्नति, नियुक्ति, वेतन निर्धारण, ग्रेडेशन सूची, रोस्टर विवरण से संबंधित जानकारी का खुलासा किया जा सकता है।

6. ऐसी जानकारी जो पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रकृति की है और जिसका किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस श्रेणी में सरकारी कर्मचारी का व्यक्तिगत विवरण, उनके परिवार, जीपीएफ बैलेंस, सीआर का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए.

7. अधिनियम के तहत दायित्व केवल उपलब्ध जानकारी का खुलासा करना है और प्रकटीकरण के लिए जानकारी उत्पन्न करना आवश्यक नहीं है। एक सामान्य नियम के रूप में, आंतरिक नोटिंग का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

धारा 4 (1)(बी) के तहत विवरण जिसे कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है:-

 

 

संदर्भ

सूचना की उपलब्धता

संगठन

अध्याय  II, 4 1 (बी) (i)

यह कार्यालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन एक क्षेत्रीय कार्यालय है और इसे राज्य सरकार के खातों और अधिकारों की भूमिका का काम सौंपा गया है।

कर्तव्य

अध्याय II, 4 1(बी) (ii)

इस कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत प्रदान की गई ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

निर्णय लेने की प्रक्रिया

अध्याय II, 4 1 (बी) (iii)

निर्णय लेने और जिम्मेदारियों के निर्वहन और कर्तव्यों के प्रदर्शन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल, अन्य विभागीय संहिताओं और मैनुअल और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आदेशों में निर्धारित की गई है

नियम

अध्याय II, 4 1 (बी) (iv)

कार्यालय, निम्नलिखित कोड और मैनुअल आदि के तहत निर्धारित नियर्मा और विनियमों के अनुसार कार्य करता है।

  1. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971;
  2. सामान्य वित्तीय नियम, 2017: सामान्य वितीय नियम (जीएफआर);
  3. केंद्रीय लेखा मैनुअल,
  4. स्थायी आदेशों का मैनुअल (प्रशासन) खंड-1;
  5. स्थायी आदेशों का मैनुअल (ले. एवं ह.) खंड । और ॥;
  6. सामान्य प्रक्रिया का मैनुअल ।

मेंनुअल

अध्याय II, 4 1 (बी) (v)

कार्यालय भारत सरकार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करता है।

दस्तावेज़

अध्याय I, 4 1 (बी) (vi)

यह कार्यालय अपने वर्तमान कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड रखता है।

परामर्श की  व्यवस्थाएँ

अध्याय II, 4 1 (बी) (vii)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नीतियां बनाता है और निर्देश जारी करता है जिसे इस क्षेत्र-स्तरीय कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

बोर्ड्स/ समितियां

अध्याय II, 4 1 (बी) (viii)

इस कार्यालय में यौन उत्पीडन समिति है, और समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार से है:

  1. सुश्री वीनस चौधरी, व.उ.म.ले. अध्यक्ष
  2. सुश्री ऐनी जीजो, व. लेखा अधिकारी-सदस्य
  3. सुश्री जीजा कुरुप, व. लेखा अधिकारी-सदस्य
  4. श्री जेबू जैकब, व. लेखा अधिकारी-सदस्य

निर्देशिका

अध्याय II, 4 1 (बी) (ix)

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वेतन स्केल

अध्याय II, 4 1 (बी) (x)

IAAD में सरकारी सेवकों के वेतनमान

बजट

अध्याय II, 4 1 (बी) (xi)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों का बजट

 आर्थिक अनुदान

अध्याय II, 4 1 (बी) (xii)

लागू नहीं

रियायत, अनुज्ञप्ति, प्राधिकरण

अध्याय II, 4 1 (बी) (xiii)

लागू नहीं

इलेक्ट्रॉनिक

सूचनाये

अध्याय II, 4 1 (बी) (xiv)

वेबसाइट पर उपलब्ध है

सुविधाएं

अध्याय II, 4 1 (बी) (xv)

नागरिक इस कार्यालय में उपलब्ध जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या आरटीआई अधिनियम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यालय के भीतर कोई पुस्तकालय या वाचनालय नहीं है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए बना हो।

लोक सूचना अधिकारी

अध्याय  II, 4 1 (बी) (xvi)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी:

श्री डेनिस डेनियल

उप. महालेखाकार एवं सीपीआईओ,

टेलीफोन नंबर 0281 2441110,

ईमेल आईडी: danield@cag.gov.in