सा. भ. नि. सूचना
- निधि से जुडने के लिए पात्रता
- सा. भ. नि. अंशदान
- अंतिम संवरण
- लेखों की वार्षिक विवरणी
- सा. भ. नि. के अंतिम भुगतान निपटान की स्थिति
- अंतिम भुगतान पत्र का प्रेषण
- लेजर कार्ड
- मिसिंग क्रेडिट का समायोजन
- भविष्य निधि बैलेंस
- फुल वांट / पार्ट वांट / अन-पोस्टेड मदों का प्रतिवेदन
- अभिदाता और आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए सूचना
- सी ए जी शिकायत प्रकरणों की स्थिति
- प्रतिपुष्टि/शिकायत
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
01-04-2005 से गुजरात सरकार ने एन.पी.एस. दाखिल किया, जिसके तहत केवल 01-04-2005 से पहले सरकारी सेवा मे दाखिल हुए कार्मिक ही सा.भ.नि. खातों मे अपना खाता दर्ज करने के लिए पात्र है। इसके उपरांत समय-समय पर कोर्ट के द्वारा दिये गए फैसले के अनुसार कार्मिक सा.भ.नि. खाते मे अपना खाता खोल सकता है।