01-04-2005 से गुजरात सरकार ने एन.पी.एस. दाखिल किया, जिसके तहत केवल 01-04-2005 से पहले सरकारी सेवा मे दाखिल हुए कार्मिक ही सा.भ.नि. खातों मे अपना खाता दर्ज करने के लिए पात्र है। इसके उपरांत समय-समय पर कोर्ट के द्वारा दिये गए फैसले के अनुसार कार्मिक सा.भ.नि. खाते मे अपना खाता खोल सकता है।