राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम:

सरकार निम्न मुख्य-शीर्ष के तहत ऋण और अग्रिम को  मंजूर करती है-

  • नगर पालिकाओं, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम, विभिन्न उद्योग आदि को ऋण ।
  • सरकारी कर्मचारी को ऋण/ अग्रिम ।
  • निजी व्यक्तियों को ऋण

सरकारी सेवकों और निजी व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम के संबंध में विस्तृत विवरण विभागीय अधिकारियों द्वारा रखा जाना चाहिए।

ऋण अनुभाग नगर पालिकाओं, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम, विभिन्न उद्योग आदि को  दिए गए सभी ऋणों की भुगतानों की जांच और उनकी वसूली और पुनर्भुगतान की निगरानी साथ ही इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूपों में ब्रोडशीट को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

ऋण और अग्रिम, जिनके विस्तृत खाते ऋण अनुभाग द्वारा रखे जाते हैं; के  मूलधन या ब्याज के भुगतान में कोई भी चूक हो तो इसका रिपोर्ट बिना विलंब किए उस प्राधिकरण  को किया जाना चाहिए जिसने ऋण या अग्रिम को मंजूरी दी थी।। यदि वह प्राधिकरण ब्याज या मूलधन और ब्याज की अतिदेय किश्तों पर कोई दंडात्मक ब्याज लागू करता है, तो वसूली की निगरानी करना लोन-अनुभाग का कर्तव्य होगा।