भारत के संविधान ने 74वें संशोधन के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट अधिदेश प्रदान किया, जिसमें देश के शहरी क्षेत्रों में स्वशासी स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की शुरूआत करने के लिए एक संस्थागत ढांचा सृजन करने की मांग की गई थी। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यो को करने का अधिकार दिया गया। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राजस्थान में ‘74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता’ की निष्पादन लेखापरीक्षा में उत्पन्न मामलों से संबंधित है।