लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह III
यह समूह नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13,14,15,16,17 एवं 19(1) और 19(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की इकाइयों की लेखापरीक्षा करता है।
यह समूह नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13,14,15,16,17 एवं 19(1) और 19(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की इकाइयों की लेखापरीक्षा करता है।